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फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम की विषमताओं द्वारा उपज की संभावित क्षति से कृषकों को होगी आर्थिक नुकसान की भरपाई

  • पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021
  • रबी 2021 फसल हेतु अधिसूचित फसलें टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्यास एवं आलू जैसे उद्यानिकी फसलों के लिए कराया जा सकेगा बीमा

राजनांदगांव। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा संचालित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम की विषमताओं द्वारा उपज की संभावित क्षति से कृषकों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाती है। यह योजना प्रदेश के समस्त 28 जिलों में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। रबी 2021 फसल हेतु अधिसूचित फसलें टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्यास एवं आलू जैसे उद्यानिकी फसलों के लिए बीमा कराया जा सकेगा। इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 है। बीमित जोखिम के अंतर्गत तापमान (कम या अधिक), वर्षा (कम, अधिक या बेमौसम वर्षा), बीमारी अनुकूल मौसम (कीट एवं व्याधि), ओला वृष्टि होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है।हानि का मूल्यांकन अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित स्वचालित मौसम केन्द्र से प्राप्त मौसम के आंकडे एवं अधिसूचना में संलग्न टर्म शीट के आधार पर किया जाएगा। दावा गणना एवं भुगतान फसल की पॉलिसी अवधि के समाप्ति के बाद किया जाएगा।

पात्रता – ऋणी कृषक योजना ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन पृथक आधार पर क्रियान्वित होगी। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी विकल्प चयन पृथक प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व तक सम्बंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

अऋणी कृषक- अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। किसान द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 5 प्रतिशत, शेष प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। फसलवार किसान के द्वारा प्रति हेक्टेयर के लिए देय प्रीमियम एवं बीमा राशि (रूपए में) दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर संपर्क कर सकते हैं।

By Amitesh Sonkar

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