*लिव-इन पार्टनर को शादी के लिए दबाव एवं मानसिक प्रताड़ना देने के मामले में आरोपी महिला अमीना ताज गिरफ्तार।*
*आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के अपराध में सिटी कोतवाली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही।*
*थाना सिटी कोतवाली में आरोपी अमीना ताज के विरुद्ध अपराध क्रमांक 413/2026, धारा 108 बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध।*
कवर्धा।। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशीष शुक्ला के दिशा-निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के प्रकरण में आरोपी महिला अमीना ताज, पिता स्व. अशरफ ताज, उम्र 36 वर्ष, निवासी तिवारी आटा चक्की गली, मजगांव रोड, ग्राम सैगोना, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में विवेचना अधिकारी एवं थाना टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।
मामले के अनुसार, दिनांक 29 जुलाई 2026 को सूचनाकर्ता सुमुख दुबे द्वारा सूचना दी गई कि अमीना ताज ने मोबाइल फोन के माध्यम से उसके भाई आलोक दुबे द्वारा फांसी लगाने की जानकारी दी है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की गई तथा शव पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराया गया। मामले में मर्ग क्रमांक 75/2026, धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत जांच प्रारंभ की गई।
मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, वैज्ञानिक अधिकारी की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृतक के परिजनों एवं गवाहों के कथनों का परीक्षण किया गया। घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन एवं लैपटॉप तथा अमीना ताज के तीन मोबाइल फोन जप्त किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फांसी लगाने से दम घुटना तथा मृत्यु की प्रकृति आत्महत्या होना उल्लेखित किया गया। वैज्ञानिक अधिकारी, सीन ऑफ क्राइम यूनिट कबीरधाम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक की मृत्यु फांसी लगाने से होना उल्लेखित किया गया।
जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार मृतक आलोक दुबे लगभग चार वर्षों से आरोपी अमीना ताज के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहा था। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी द्वारा आलोक दुबे पर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था तथा विवाह नहीं करने पर बलात्कार के प्रकरण में फंसा देने की धमकी देकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। जांच के अनुसार इसी दबाव एवं प्रताड़ना से परेशान होकर आलोक दुबे ने दिनांक 29 जुलाई 2026 को लगभग 12:00 बजे से 12:30 बजे के मध्य आरोपी के किराये के मकान के बैठक कमरे के वेंटिलेशन में फांसी लगाकर आत्महत्या की।
मर्ग जांच से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी अमीना ताज के विरुद्ध धारा 108 बी.एन.एस. का अपराध घटित होना पाए जाने पर दिनांक 23 सितंबर 2026 को अपराध क्रमांक 413/2026, धारा 108 बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी अमीना ताज को दिनांक 24 सितंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सलाखों के भीतर पहुंचाया गया।
प्रकरण की विवेचना में जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में विवेचना अधिकारी एवं थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही जारी है।


