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राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत 24 फरवरी 2023 से 31 मई 2023 तक राजनांदगांव जिला क्षेत्रअंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा जारी हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 1 से 31 मार्च 2023 तक तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा 1 मार्च से 25 मई 2023 तक आयोजित की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से परीक्षा एवं छात्र-छात्राओं पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए राजनांदगांव जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। विशेष परिस्थितियों ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में उल्लेखित शर्तों के अधीन दे सकेंगे। किन्तु यह अनुमति किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे के बीच की अवधि के लिए नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा।

By Amitesh Sonkar

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