IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

रेवाडीह में 211 अवैध प्लाटिंग के लिये विकास शुल्क जमा कराने 74 भू-स्वामियों को निगम आयुक्त ने थमाई नोटिस, प्रति एकड़ 27 लाख 94 हजार रूपये करना होगा जमा…

राजनांदगांव 23 अगस्त। निगम सीमाक्षेत्र में स्थित अवैध प्लाटिंग को वैध करने एवं विकास शुल्क जमा कराने आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा भूस्वामियों (कालोनाईजरो) को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसी कडी में रेवाडीह में 211 अवैध प्लाटिंग करने एवं विकास शुल्क जमा नहीं करने पर 74 भूस्वामियों को 15 दिवस के अंदर विकास शुल्क जमा करने आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने नोटिस जारी किया है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि निगम सीमाक्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर विक्रय करने की शिकायत प्राप्त हो रही है, जिस पर कार्यवाही करने निगम की टीम द्वारा सर्वे किया गया एवं उन्हें नोटिस जारी की गयी। इसी कडी में  रेवाडीह में 211 अवैध प्लाटिंग करने पर विकास शुल्क जमा कराने 74 भूस्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त भूस्वामी द्वारा भूमि को टुकडो में विक्रय किया गया, सर्वे उपरांत खसरा जिला कलेक्टर राजनांदगांव के आदेश क्रमांक 2282 दिनांक 31 अगस्त 2019 एवं आदेश क्रं. 212 दिनांक 05 अक्टूबर 2019 अनुसार अवैध प्लाटिंग का भाग पाया गया एवं वहॉ किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गयी है और न ही वैधानीक कोलोनी नियम 2013 के तहत नगर निगम में पंजीयन भी नहीं कराया गया है। इस संबंध में संबंधित को कार्यालय द्वारा पूर्व में नोटिस भी जारी किया गया था तथा अवैध कालोनी नियमितिकरण के तहत (नियमितिकरण नियम 15 (क) (1) (15) के तहत) दिनांक 3 अपै्रल 2021 को अंतिम आदेश जारी किया गया था। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कोई पहल नहीं की गयी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त भूस्वामियों को खसरे में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने प्रति एकड राशि 27 लाख 94 हजार रूपये की दर से नियमितिकरण हेतु अंतिम आदेश पारित किया गया है एवं कहा गया है कि 15 दिवस की अवधि में राशि जमा नही होने पर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर किये गये अवैध प्लाटिंग के लिये भी भूस्वामियों को नोटिस जारी किया जा रहा है।

By Karnkant Shrivastava

B.J.M.C. Chief Editor Mo. No. 9752886730

error: Content is protected !!