हत्यारे पति को उम्रकैद : दूसरी पत्नी की हत्या कर लाश दफनाया था, पछतावा होने पर थाने में किया था सरेंडर
00 फैसला : दोष साबित होने पर विशेष न्यायधीश नीता यादव ने सुनाई सजा, सिंघनपुरी जंगल थाना क्षेत्र का मामला
कवर्धा। दूसरी पत्नी की हत्या के मामले में दोष साबित होने पर आरोपी पति को उम्रकैद हुई है। विशेष न्यायधीश नीता यादव ने आरोपी को सजा सुनाई। मामला सिंघनपुरी जंगल थाना क्षेत्र के ग्राम जरहा नवागांव का है। विवाद होने पर आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर लाश को दफना दिया था। पछतावा होने पर थाने में सरेंडर कर दिया था।
न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक घटना 1 अप्रैल 2021 की है। आरोपी नरेन्द्र पिता पीताम्बर साहू (30) ग्राम जरहा नवागांव थाना सिंघनपुरी जंगल का रहने वाला है। वारदात के डेढ़ महीने पहले ही केकती बाई को दूसरी पत्नी बनाकर लाया था। सरोधी ईंट भट्ठा में झोपड़ी में रखा था। वारदात वाली रात करीब12 बजे दोनों में विवाद हुआ। इस पर आरोपी नरेन्द्र साहू ने तैश में आकर स्कार्फ से केकती बाई का गला घोटकर हत्या कर दी। फिर भट्ठे के पास ही गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया था। पुलिस ने धारा 302, 201, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशाेधन अधिनियम 2015 की धारा 3(2), (5) के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपराध साबित होने पर आरोपी को उम्रकैद और 1 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।


