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राजनांदगांव/खैरागढ़। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है थाना खैरागढ़-छुईखदान क्षेत्र में पिछले एक माह से कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि में सुने जगहों में राहगीरो को रोककर मारपीट कर मोबाईल एवं रूपये लूटने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। दिनांक 03.05.2022 को रात्रि लगभग 08.30 बजे ग्राम खैरबना-मण्डला के बीच आम रास्ते में अज्ञात 04 आरोपियों द्वारा रास्ता रोककर गाली देकर मारपीट किये हैं कि प्रार्थी पूरन लाल वर्मा पिता तोरण लाल वर्मा निवासी मण्डला के रिपोर्ट पर दिनांक 17.05.2022 को थाना खैरागढ़ में अपराध क्र 310/22 धारा 341,294,323,506,34 भादवि दर्ज किया गया। इसी प्रकार दिनांक 29.04.2022 दिलीपपुर रोड में दिलेश्वर वर्मा पिता वासूदेव वर्मा निवासी दिलीपपुर थाना खैरागढ़ से मोबाईल बात करने के लिए मोबाईल फोन मांगकर अज्ञात व्यक्तियो द्वारा मोबाईल फोन लेकर भाग जाने पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्र0 252/22 धारा 379,34 भादवि दर्ज किया गया। दिनांक 15.05.2022 को गाड़ाडीह तालाब के पास प्रार्थी दीपेश वर्मा पिता चिंताराम वर्मा निवासी मण्डला एवं उसके ससूर को रात्रि में 10.15 बजे मो0सा0 रोककर 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर नगदी रकम 750/-रू. लूटने की घटना पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्र 315/22 धारा 394,भादवि दर्ज किया गया। इसी प्रकार थाना छुईखदान के ग्राम डोकराभाठा में दिनांक 14.05.2022 को ग्राम पिरचाटोला डोकराभाठा के बीच में पुलिया के पास रात्रि करीब 08.30 बजे मो0सा0 चालक रामकुमार साहू निवासी डोकराभाठा का रास्ता रोककर 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने की प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में अपराध क्र0 142/22 धारा 341,294,323,506,34 भादवि दर्ज किया गया। दिनांक 15.05.2022 के रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा थानू राम साहू निवासी खैरबना का रास्ता रोककर मारपीट कर 5000/- नगदी रकम लूटने पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना छुईखदान में अपराध क्र0 143/22 धारा 394,34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
क्षेत्र में हो रहे लगातार मारपीट एवं लूट की घटना से क्षेत्र के आमजनो एवं राहगीरो में दहशत का माहौल बन गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ दिनेश सिन्हा के नेतृत्व में थाना प्रभारी खैरागढ़ निरीक्षक नीलेश पाण्डेय, सायबर सेेेल राजनांदगांव एवं अन्य स्टाफ की संयुक्त टीम बनाकर अज्ञात आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने निर्देशित किया गया। संयुक्त टीम के द्वारा घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज, अन्य तकनिकी साक्ष्य तथा तैनात मुखबीर की मद्द से अज्ञात आरोपियों की सरगर्मी से सघन पतासाजी किया गया। इसी दरम्यान सूत्रों से पता चलने पर की घासीराम टण्डन निवासी खम्हरिया थाना खैरागढ़ का कम कीमत पर मोबाईल फोन बेच रहा है। शंका के अधार पर संयुक्त टीम द्वारा घासी राम टण्डन को हिरासत में लिया गया। साथ ही संग्रहीत सीसीटीवी फुटेज व सायबर सेल राजनांदगांव की मदद से प्राप्त तकनीकि साक्ष्यों का बारिकी से अवलोकन व विश्लेषण करने पर आरोपी घासीदास टण्डन पिता भागवत टण्डन उम्र 21 वर्ष, अमित कोसरे पिता मन्नू राम कोसरे उम्र 18 वर्ष, मोन्टू कोसर पिता छन्नूराम कोसरे उम्र 21 वर्ष, तीनो निवासी ग्राम खम्हरिया थाना खैरागढ़ एवं अनिल कोसरे पिता रघुनंदन कोसरे उम्र 20 वर्ष, अन्नु उर्फ अनवर टण्डन पिता अफजल टण्डन उम्र 21 वर्ष, दोनो निवासी डुमरडीह थाना घुमका उक्त संपूर्ण घटनाओें से संबंधित होना पाया गया। जिन्हें हिरासत में लेकर कड़ाई से पुछताछ करने पर सिलसिले वार तरीके से मौज मस्ती एवं अपनी जरूरते सुलभ तरीके से पूरी करने केलिए उक्त संपूर्ण घटनाओं को घटित करना स्वीकार किये है। आरोपियों का मेमोरण्डम कथन तैयार कर लूटे गये रकम, 02 नग मोबाईल फोन तथा वारदात को अंजाम देने में प्रयुक्त दो नग प्रयुक्त 02 मो0सा0 क्र0 सीजी 08 एए 0790 एवं सीजी 04 केओ 8317 आरोपियों के कब्जे से बरामद कर जप्त किया गया है।
संपूर्ण कार्यवाही मे एसडीओपी दिनेश सिन्हा, थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश कुमार पाण्डेय खैरागढ़ मे पदस्थ उनि प्रियंका पैकरा सउनि बिरेन्द्र चन्द्राकर, सउनि मुरली बघेल, प्रआर 793 तेजान ध्रुव, आरक्षक 1220 अख्तर मिर्जा, आरक्षक 660 डुलेश्वर साहू, आरक्षक 1144 जयलाल भास्कर एवं सायबर सेल राजनांदगांव में पदस्थ प्रभारी साइबर सेल सउनी द्वारिका प्रसाद लाउत्रे, प्रधान आरक्षक 777 अमित शुक्ला, आरक्षक 1000 मनीष मानिकपुरी, आरक्षक 1320 मनीष वर्मा, आरक्षक 947 हेमंत साहू, आरक्षक 1146 आदित्य सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

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