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श्रमिकों के लिए मतदान दिवस पर अवकाश घोषित

राजनांदगांव 11 अप्रैल 2022। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ उप निर्वाचन के लिए कारखाना अधिनियम 1948 एवं छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखाना अधिनियम 1948 एवं छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, कारोबार व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन 12 अप्रैल 2022 को अवकाश घोषित किया गया है। श्रमपदाधिकारी ने बताया कि सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया गया है तथा जो कारखाने निरन्तर प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।

By Amitesh Sonkar

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