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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है दिनांक 11.04.2022 को पीड़िता ने लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि ग्राम चारभाठा खुर्द, थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम निवासी राहूल मालिया द्वारा पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। पीडिता के रिपोर्ट पर पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 292/22 धारा 363,366,376(2)(ढ) भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवचेना में लिया, मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से दिया गया। आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी चिखली शक्ति सिंह के नेतृत्व प्रकरण सदर के आरोपी राहूल मालिया भागने के फिरका में था जिसे घटना की सूचना मिलते ही तत्काल ग्राम बोईरडीह में दबिश देकर पकडा गया। प्रकरण सदर के आरोपी राहूल मालिया पिता बचन मालिया उम्र 21 साल निवासी ग्राम चारभाठा खुर्द, थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम हाल पता – ग्राम बोईरडीह पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव द्वारा धारा सदर 363,366, 376(2)(ढ) भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करने साक्ष्य पाये जाने से आरोपी को दिनांक 11.04.2022 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। बाद न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमांड में लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी शक्ति सिंह, उनि टोहन लाल साहू, म0प्र0आर0 680 सुषमा सोनकर, आर0 1439 गिरजाशंकरा, आर0 1224 राजकुमार बंजारा, का महत्वपूर्ण  देवांगन योगदान एवं सराहनीय भूमिका रहा है।

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