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राजनांदगांव। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा व पुलिस महानिरीक्षक ओपी पाल के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महोदवा और नगर पुलिस अधीक्षक गौरव राय के मार्गदर्शन में सनसाइन इन्फाविल्ड लिमिटेड कंपनी के संचालक सुरेन्द्र सिंह बघेल, धरमसिंह कुश्वाहा, मुकेश सिंह बनवारी, लाल बघेल, वकील सिंह, संजीव सिंह, राजवीर सिंह सभी निवासी भिण्ड मध्यप्रदेश। उक्त संचालकों द्वारा जिला राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ के अन्य जिले तथा अन्य प्रांतो में विभिन्न स्कीमो एफडी डिपाजिट, पेंशन प्लान, फिक्स डिपाजिट जैसे लुभावने तरीको के माध्यम से अत्यधिक लाभांश प्राप्त होने का लालच दिखाकर वर्ष 2010 से 2015 तक कंपनी का संचालन कर कुल 27,730 निवेशकों से रकम 37,48,81,165 रूपये जिला राजनांदगांव के निवेशकों से रकम जमा कराकर कंपनी बंद कर फरार हो गये।

प्रार्थी उमेन्द्र चंद देवागंन निवासी ग्राम भेडीकला राजनांदगांव की रिपोर्ट पर कंपनी के चेयरमेन डायरेक्टरों के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा 420, 409, 34 भादवि और 3, 4 इनामी चिटफंड स्कीम योजना निष्क्षेपो के हितो के संरक्षण अधिनियम धारा 10 का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर चिंटफंड कंपनीयों के आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान कंपनी के डायरेक्टर मुकेश सिंह बघेल पिता अतरसिंह बघेल उम्र 40 साल निवासी विनोद नगर वार्ड नं० 26 भिंड थाना सिटी कोतवाली भिंड जिला भिंड मप्र के बारे में पता चला कि आरोपी मुकेश सिंह जिला जेल प्रतापगढ राजस्थान में निरूद्ध है। इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुये प्रतापगढ राजस्थान में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से गिरफ्तारी की अनुमति लेकर आरोपी को जिला जेल प्रतापगढ राजस्थान से दिनांक 16/02/22 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी पश्चात डीजे न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष डायरी पेश कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड दिनांक 24/02/2022 तक हासिल किया गया।

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