राजनांदगांव। 17.01.2022 को मुखबिर की सूचना पर निरीक्षक थाना प्रभारी थाना खैरागढ़ नीलेश पाण्डेय के नेतृत्व मे टीम बनाकर, दो प्रकरण मे तीन आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय के आदेश पर उप जेल सलोनी भेजा गया।
प्रकरण क्रमांक 01 – मुखबीर की सूचना पर दिनांक 17.01.2022 को अमलीडीह चौक पर नाकाबंदी कर आरोपी कैलाश रजक पिता रमेश रजक उम्र 26 साल एवं मुनेश उर्फ मोनू साहू उम्र 24 साल साकिनान पांडादाह थाना खैरागढ़ को जो अपनी बिना नंबर वाली एक्टिवा काली कलर में तीन बोरी मे 315 पौवा देशी प्लेन मदिरा शीलबंद प्रत्येक पौवा में 180 एम एल भरी हुई, कुल 56.700 लीटर एवं मो0सा0 एक्टिवा कीमती 70000 रुपये जुमला कीमती 95200 रुपये जप्त कर आरोपी रमेश रजक उम्र 26 साल एवं मुनेश उर्फ मोनू साहू उम्र 24 साल साकिनान पांडादाह थाना खैरागढ़ जिला राजनांदगांव को हिरासत मे लेकर शराब रखकर परिवहन रखने के संबंध मे वैध लायसेंस की मांग की गई जिसे आरोपी ने किसी प्रकार का वैध लायसेंस न होना लिखकर देने पर आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट का पाये जाने पर अपराध क्रमांक 33/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया।
प्रकरण क्रमांक 02 – उसी प्रकार मुखबिर की सूचना पर शनि मंदिर के पास घेरा बंदी कर आरोपी संतुवर्मा पिता रामनाथ वर्मा उम्र 32 साल साकिन पेन्ड्रीखुर्द को अवैध रुप से देशी शराब बिक्री करने अपने दो पहिया वाहन डिलक्स से परिवहन कर अपने गांव पेन्ड्रीखुर्द ले जा रहे को रेड कार्यवाही कर उसके कब्जे एक सफेद रंग के थैला मे रखे 40 पौवा देशी प्लेन शराब कुल 7.200 लीटर एवं वाहन कीमती 10000 रुपये जुमला कीमती 13200 रुपये जप्त कर बिक्री करने के संबंध मे वैध लायसेंस की मांग करने पर न होना लिखकर देने पर आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट का होना पाये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 34/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना खैरागढ़ मे पदस्थ सउनि मुरली बघेल, प्रआ गन्नू लाल साहू, प्रआ अगस्तुस खलखो, आरक्षक अख्तर मिर्जा, आरक्षक डुलेश्वर साहू, आर विजेन्द्र कुमार की अहम भूमिका रही।
