IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

निगम अनुमति बिना होडिंग बोर्ड, बैनर पोस्टर न लगाये, अपालन पर होगी अर्थण्ड अधिरोपित

राजनांदगांव। निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्रायः इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओव्हर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगांे द्वारा लगाया भी गया है, जो कि छ.ग. विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। इस संबंध मेें निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने संबंधितों केा सूचित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये है।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसियो/संस्थानों एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित करते हुये कहा है कि निकाय के बिना पूर्वानुमति एंव स्वीकृति के लगाये गए होडिंग्स बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन स्वेच्छा से 07 दिवस के भीतर हटा लेवें अन्यथा भविष्य में बिना किसी पूर्व सूचना के निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत बिना अनुमति लगाये गये होर्डिंस बोर्ड/बैनर पोस्टर के लिए अर्थदंड अधिरोपित कतरे हुए बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन बोर्ड निगम द्वारा हटा/जब्त कर लिया जावेंगा एवं अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेंगी, जिससे उत्पन्न क्षति तथा संर्पूण हर्जे खर्चे के लिए संबंधित एजेंसी/संस्थान एवं व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होंगे।

By Amitesh Sonkar

Sub editor

You missed

error: Content is protected !!