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*पशुओ को जंगल के रास्ते छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जबलपुर ले जाने का कार्य करते थे आरोपी।*

कवर्धा। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के द्वारा जिले के समस्त पुलिस अनुविभागीय अधिकारी तथा थाना/चौकी प्रभारियों का मीटिंग लेकर जिले में अवैध कार्य करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित करते हुवे पूर्व में दर्ज प्रकरणों के फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला जगदीश उइके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बोड़ला निरीक्षक रमाकांत तिवारी के द्वारा क्षेत्र के आम जनों से मिलकर लगातार असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने उचित वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में बोड़ला थाना को दिनांक-08/08/2021 को सूचना प्राप्त हुआ की जंगल के रास्ते तरफ से कुछ व्यक्ति मवेशी भैंस भैंसा को भगाते हुए पैदल क्रूरता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य जबलपुर मध्य प्रदेश की ओर ले जा रहे हैं उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए बोड़ला पुलिस द्वारा 20 नग मवेसी जप्त की गई थी ।

कार्यवाही के दौरान पुलिस को देखकर अन्य आरोपी जंगल के रास्ते फरार हो गए थे । जिन्हें आज दिनांक-09/12/2021 को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 190/ 2021 धारा 4,6,10,11 छत्तीसगढ़ कृषि पशु परीक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1961 के तहत उचित वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी (1) धर्म सिंह पिता सुखलाल टेकाम उम्र 32 वर्ष साकिन मन्हौरी।
(2) बिंद कुमार पिता देव सिंह धुर्वे उम्र 26 वर्ष।
(3) तरेंद्र पिता देव सिंह धुर्वे उम्र 32 वर्ष।
(4) घनश्याम टेकाम पिता चेतराम टेकाम उम्र 36 वर्ष सभी साकिन मन्हौरी थाना मोती नाला जिला मंडला मध्य प्रदेश के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक रमाकांत तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना बोड़ला टीम का सराहनीय योगदान रहा।

By Rupesh Mahobiya

Bureau Chief kawardha

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