*आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-260/2021 धारा-363,366,376,भा.द.वि6 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।*
कवर्धा। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के द्वारा जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को महिला संबंधी अपराधों का जल्द से जल्द निराकरण कर आरोपियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करें निर्देशित किया गया है। जिस पर थाना प्रभारी बोड़ला प्रभारी निरीक्षक रमाकांत तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना बोड़ला में दर्ज नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिला है। थाना बोड़ला में दिनांक- 23/09/2021 को नाबालिक बालिका के परिजनों के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया की मेरी नाबालिक बालिका घर से बिना बताये कहीं चली गई है, जिसके सहेलियों एवं जानने पहचानने वाले लोगों से पूछताछ करने पर उसका पता नहीं चल पाया है। जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बोड़ला में अपराध क्रमांक-260/2021 धारा-363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर बालिका का पता तलाश किया गया। जिस पर दौरान विवेचना के अपृहता एवं संदेही के जेवरा एन थाना नवागढ जिला बेमेतरा छ.ग. में होने कि सूचना पर टीम रवाना कर जेवरा एन थाना नवागढ जिला बेमेतरा में परविंदर जाट के बाडा से आरोपी गुल्लु कश्यप के कब्जे से अपृहता को बरामद किया गया।
अपहृत बालिका से पूछताछ करने पर बताया गया कि आरोपी गुल्लू कश्यप के द्वारा जबरजस्ती मुझे बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर मेरे साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया है। जिस पर आरोपी के विरूद्ध धारा- 366,376 भादवि 6 पास्को एक्ट जोड़कर आरोपी के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना बोड़ला प्रभारी निरीक्षक रमाकांत तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना बोड़ला पुलिस टीम एवं साइबर सेल कबीरधाम का सराहनीय योगदान रहा।

Bureau Chief kawardha