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राजनांदगांव 17 मार्च 2024। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिये कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही 16 मार्च से जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल द्वारा आदेश जारी किया गया है कि निर्वाचन की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्त की तिथि 6 जून 2024 के मध्य कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अद्र्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनीतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकेंगे और न ही वहां पर राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे। जारी आदेश में कहा गया कि पात्रतानुसार तथा उपलब्धता के अनुसार उन्हें विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें भोजन व्यवस्था नहीं किया जाएगा। ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाएगी, टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जाएगा तथा किये गये काल की निर्धारित राशि तुरन्त प्राप्त कर ली जाएगी। ठहरने वाले का नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन इत्यादि का सभी ब्यौरा अंकित किया जाएगा। एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिनमें आगन्तुक का नाम, पता, मोबाईल नम्बर इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा। जब कभी भी प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करते हैं तो उन्हें अवलोकन हेतु अभिलेख उपलब्ध कराया जाएगा। शासकीय और अद्र्ध शासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, ऑफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण जिला मुख्यालय में अतिरिक्ति जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुविभागीय मुख्यालयों में तथा अन्य स्थानों पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जायेगा। कक्षों के आरक्षण में प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी प्राथमिकता दी जाएगी। यह ध्यान रखा जाएगा कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिये कक्ष सदैव आरक्षित रखा जाये। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते हैं, तो अन्य व्यक्तियों को उल्लेखित किये गये अनुसार आबंटित किये जा सकते हैं। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण राजनांदगांव जिले में प्रभावशील रहेगा।

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