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राजनांदगांव 17 मार्च 2024। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के तहत सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश में कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचन की घोषणा दिनांक से सभी अधिकारी-कर्मचारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26, 27, 28, 28ए एवं 29 के तहत भारत निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर होते हैं। जिला स्तर पर तथा जिले के अंतर्गत सभी शासकीय एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागीय ईकाईयों एवं उपक्रमों के अमले के अवकाश की स्वीकृति के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सक्षम है। इसके लिए सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश में जिले में पदस्थ सभी अधिकारी-कर्मचारी पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे।

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