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राजनंादगांव 1 जून। निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता आज अपने कक्ष में तकनीकि अधिकारियों की बैठक लेकर भवन अनुज्ञा के प्रक्रिया एवं प्रकरणों की जानकारी लेकर शासन की महती योजना 1 रूपये प्रक्रिया शुल्क पर डायरेक्ट भवन अनुज्ञा के प्रकरणों मंे प्रगति की जानकारी ली तथा समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिये।
आयुक्त श्री गुप्ता बैठक में भवन अनुज्ञा के प्रक्रिया की जानकारी लेकर अब तक निगम के निवेश क्षेत्रों में ऑनलाईन भवन अनुज्ञा आवेदन की स्थिति की जानकारी ली। कार्यपालन अभियंता व भवन अधिकारी श्री यू.के.रामटेके ने बताया कि ऑनलाईन प्रक्रिया अंतर्गत बिल्डींग परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम सर्वर पर निगर निगम में पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजिनियर (भू स्वामी द्वारा अधिकृत आवेदक) द्वारा आवेदन अपलोड करने पर सिस्टम द्वारा स्वतः ही परीक्षण (भूमि विकास नियम एवं भू स्वामी संबंधी नियम शामिल) स्वचालित ले आउट प्लान स्क्रीनिंग उपरांत प्रक्रिया शुल्क अदा करने पर सीधे नियमानुसार सशर्त भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। जिससे हितग्राहियों को कार्यालय में आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे प्रकरणों में स्थल निरीक्षण किया जाता है, जिनमें दस्तावेंज एवं आवेदन द्वारा दी गयी जानकारी में असमान्यता होती है, विकास अनुज्ञा स्वीकृति होने उपरांत कर्मकार शुल्क एवं निगम अन्य शुल्क (अनुज्ञा, नगर सुधार, जलकर, रेन वाटर एवं विकास शुल्क) राशि ऑन लाईन जमा करने के उपरांत अंतिम रूप से भवन अनुज्ञा की सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है।
आयुक्त श्री गुप्ता ने जानकारी ली की उक्त प्रक्रिया के तहत अब तक 5 हजार वर्गफुट से नीचे एवं 5 हजार वर्गफुट से उपर के आवासीय के कितन प्रकरणों का निराकरण किया गया। श्री रामटेके ने बताया कि डायरेक्ट भवन अनुज्ञा आवासीय 5 हजार वर्गफुट नीच के 875 आवेदन प्राप्त हुये जिनमे से 860 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 25 प्रकरण में 12 प्रकरण सुधार कार्य हेतु वापस किया गया तथा 13 प्रकरण स्थल निरीक्षण एवं अवैध प्लाटिंग का हिस्सा, कुछ मे नजूल एनओसी पत्र जमा नही किया गया तथा 2 में जमीन विवाद चल रहा है, जिसकी जानकारी संबंधितों को दी गयी है। इसी प्रकार 5 हजार वर्गफुट से अधिक आवासीय एवं व्यवसायिक संबंधी 204 आवेदन प्राप्त हुये है, जिनमें 194 आवेदनों का निराकरण किया गया है, 10 लंबित प्रकरणों में 7 प्रकरण सुधार हेतु वापस किया गया तथा 3 प्रकरण में स्थल निरीक्षण के अलावा अवैध भूखण्ड तथा दस्तावेंज के आभाव में लंबित है, जिसकी जानकारी संबंधित को दी गयी है।
आयुक्त श्री गुप्ता ने कहा कि सभी उप अभियंता अपने अपने क्षेत्र के प्रकरणों में समय में स्थल निरीक्षण करे, अनुज्ञा के पश्चात प्रांरभिक नीव डलने की स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देवें, रिपोर्ट उपरंात अग्रिम कार्यवाही तत्काल करे। उन्होंने कहा कि विद्युत कनेक्शन, निगर निगम के एनओसी के उपरंात जारी करने विद्युत मण्डल को पत्र प्रेषित करे। इसके अलावा अवैध प्लाटिंग की जॉच कर नोटिस जारी करे एवं नियमानुसार राशी जमा करावे, साथ ही अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही भी करे। उन्होंने कहा कि 1 रूपये प्रक्रिया शुल्क पर डायरेक्ट भवन अनुज्ञा के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करे, ताकि शासन की मंशानुरूप उन्हें घर बैठे लाभ मिल सके तथा भवन अनुज्ञा के शेष प्रकरणो का भी जल्द निराकरण करे। बैठक में सहायक अभियंता श्री दीपक अग्रवाल सहित उप अभियंतागण उपस्थित थे।

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