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राजनांदगांव 15 मई 2023। जिले में संचालित किशोर न्याय अधिनिमय अंतर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले चिन्हांकित बालकों को फोस्टर केयर में भारतीय दम्पतियों को दिया जाता है। जिसके लिए कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी राजनांदगांव जिले की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।
फोस्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, उच्च शिक्षा, देखभाल एवं संरक्षण, आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा, उपचार, आयु एवं रूचि अनुसार व्यासायिक प्रशिक्षण, बालक की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति बालक की शोषण, दुव्र्यवहार, हानि, उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करें। इसके साथ ही फोस्टर केयर मार्गदर्शिता में उल्लेखित सभी दायित्व एवं शर्तों तथा बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। ऐसे भारतीय दम्पत्ति जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अस्थाई रूप से संरक्षण में लेना चाहते हैं, वे कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव  में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हंै। आवेदन पश्चात अधिनियम एवं गाईड लाइन के अनुसार गृह अध्ययन प्रतिवेदन तथा स्पान्सरशिप एवं फोस्टर केयर अनुमोदन समिति की अनुशंसा के आधार पर जिले की बाल कल्याण समिति द्वारा देखदेख एवं संरक्षण हेतु बालक को संबंधित दम्पत्ति को फोस्टर केयर में दिया जा सकेगा।

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