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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है- आवेदक परवेज खान पिता सरदार खान निवासी रेवाडीह के द्वारा प्रेषित शिकायत जांच हेतु पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें सिद्धार्थ सिंह पिता संतोष सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी नारायणपुर थाना सिकंदरपुर जिला बलिया, हाल पता रोलेक्स आपार्टमेंट कमता थाना चिनहट जिला लखनऊ उत्तरप्रदेश द्वारा मोबाईल के माध्यम से घटना दिनांक 02/02/2021 से 26 /06/2021 तक पुराने वाहन बिक्री करने हेतु फोटो एवं वीडियो भेजकर प्रार्थी से पृथक – पृथक बैंक एवं नगद रकम लेकर 5,00,000 रूपये का अनुबंध स्टाम्प पेपर में तैयार कर आवेदक से कुल 650000 रूपये लेकर धोखाधड़ी करना पाये जाने से आरोपी के व िरूद्ध अपराध क्रमांक 223 / 2022 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल के निर्देशानुसार नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर शातीर आरोपी के पता तलाश हेतु लखनऊ उत्तरप्रदेश टीम रवाना किया गया था। पुलिस टीम द्वारा सक्रीय सूत्रों की सहायता से विभिन्न ठिकानों पर पता तलाश कर आरोपी सिद्धार्थ सिंह को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय से ट्रान्जिट रिमाण्ड प्राप्त कर लखनऊ उत्तरप्रदेश से सुरक्षार्थ थाना लालबाग लाया गया। जहां वैधानिक कार्यवाही पश्चात् आरोपी सिद्धार्थ सिंह को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा, निरीक्षक संजय नाग, निरीक्षक आदित्य सिंह ठाकुर, सउनि पुखराज देशमुख, आरक्षक 1249 दिरबल मण्डावी की सक्रिय भूमिका रही।

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