- आरोपी का नाम ओमप्रकाश लहरे उर्फ अजय पिता किशन लहरे उम्र 19 साल साकिन कल्याणपुर थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव
राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21 नवंबर 2022 को नाबालिक अपहृता के भाई थाना छुरिया जिला राजनांदगांव के द्वारा थाना हाजिर आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी बहन नाबालिक अपहृता उम्र 16 साल 02 माह जो कक्षा छठवीं तक पढ़ी है। जो कि दिनांक 18.11.2022 के शाम करीबन 04ः00 बजे अपने घर पर नहीं दिखने पर गांव एवं आस-पड़ोस में पता नहीं चला। उनके नजदीकी रिस्तेदारों एवं आसपास के गांव में भी पूछताछ करने कहीं पता नही चलने पर नाबालिग अपहृता को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर भगा कर ले जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक 484/2022 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखकर आरोपी एवं अपहृता का पता तलाश करने हेतु पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले एवं अनुभागीय पुलिस अधिकारी डोंगरगढ़ प्रभात पटेल के दिशा निर्देश पर तत्काल पता साजि कर पीड़िता को 22/11/2022 को बरामद किया गया। अपहृता की महिला पुलिस अधिकारी से पूछताछ करने पर उनके सांथ लैंगिक अपराध होने पाए जाने पर प्रकरण धारा 366, 376, 506 भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गयी। आरोपी ओमप्रकाश लहरे उर्फ अजय पिता किशन लहरे उम्र 19 साल निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव से पूछताछ करने पर घटना दिनांक समय को घटना कारित करना स्वीकार करने पर आज दिनांक 25.11.2022 के 12ः05 बजे विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी छुरिया निरीक्षक रामअवतार ध्रुव, सउनि मेघनाथ सिन्हा, प्र.आर. 799 संतोष नायक, प्र.आर. 744 अफजल खान, आर.296 रोहित मंडावी, 1662 प्रकाश कुर्रे, 1443 भानूप्रताप वर्मा, म.आर. 994 कुसुम मिंज का विशेष योगदान रहा।

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