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*MDMA प्रकरण में आरोपी अंकित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज*

बिलासपुर/कवर्धा। पुलिस थाना चकरभाटा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराध क्रमांक 212/22 ,धारा 21, 27(A) NDPS के तहत गिरफ्तार आरोपी अंकित अग्रवाल की जमानत याचिका आज माननीय विशेष न्यायालय NDPS कोर्ट ने खारिज कर दी है।
जानकारी के अनुसार 19 जून 2022 को अवैध मादक पदार्थ MDMA बेचते पकड़े गये आरोपी योगेश द्विवेदी उर्फ राम भूगोल क्लब बार के मैनेजर के बयान और प्रकरण में पुख्ता साक्ष्य मिलने पर भूगोल बार के संचालक अंकित अग्रवाल पिता राजेश अग्रवाल उम्र 36 वर्ष निवासी रामा लाइफ सकरी बिलासपुर को पुलिस ने पांच सितंबर को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोनिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया था । आरोपी के वकील आलोक दुबे ने द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोनिक सब्सटेंस
न्यायालय में जमानत याचिका की अर्जी लगाई गई थी। केस डायरी प्रस्तुत होने पर माननीय न्यायाधीश नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोनिक सब्सटेंस ने आज 8 सितंबर 2022 को मामले की सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता घनश्याम प्रसाद चतुर्थी ने शासन का पक्ष रखा। पूरी जिरह और बहस सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश  ने अभियुक्त अंकित अग्रवाल को जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है ।

By Rupesh Mahobiya

Bureau Chief kawardha

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