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*नाबालिक बालिका को बेज्जती करने की नियत से छेडछाड करने वाले आरोपी को थाना सिंघनपुरी जंगल पुलिस ने भेजा जेल।*

*आरोपी के विरुद्ध थाने में अपराध क्रमांक 34/2022 धारा 354 भा.द.वि. तथा पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।*

*रिपोर्ट दर्ज होने के महज 06 घंटे के अंदर आरोपी सलाखों के भीतर।*

कवर्धा। कबीरधाम जिले के थाना सिंघनपुरी जंगल में पीड़िता के द्वारा अपने परिजनों के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक- 08.08.2022 को जब मैं राम साहु से लिफट लेकर मोटर सायकल के पिछे बैठकर स्कुल जा रही थी, तब मेरा स्कुल आ जाने पर मेरे द्वारा मोटर सायकल को रोकने बोलने पर राम साहु मोटर सायकल को नही रोका तथा मुझे पालक गाँव के जंगल के पास ले जाकर बेज्यती करने की नियत से हाथ बांह पकड़ लिया था, जिससे डरकर मेरे द्वारा चिल्लाने पर आसपास गाँव के दो लोग आये जिसे देखकर आरोपी राम साहु भाग गया। तब ग्रामीणों के द्वारा मुझे स्कुल में लाकर सुरक्षित छोड़ा गया की रिपोर्ट पर थाना सिंघनपुरी जंगल में अपराध क्रमांक-34/2022 धारा 354 भा.द.वि. 08 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला नाबालिग बालिका से संबंधित होने से तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सिंघनपुरी जंगल के द्वारा उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दिया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे तथा उप. पुलिस अधीक्षक नक्सल कौशल किशोर वासनिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिंघनपुरी जंगल निरीक्षक आनंद शुक्ला के द्वारा तत्काल नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने टीम बनाकर थाना क्षेत्र में रवाना किया गया। जिस पर जल्द ही पुलिस टीम के द्वारा आरोप राम साहू पिता गैंदुराम साहु उम्र 29 साल ग्राम जरहा नवागांव को थाना में रिपोर्ट दर्ज होने के महज 06 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिंघनपुरी जंगल निरीक्षक आनंद शुक्ला के कुशल नेतृत्व में थाना सिंघनपुरी जंगल पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा।

By Rupesh Mahobiya

Bureau Chief kawardha

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