IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

राजनांदगांव/अंबागढ़ चौकी।आला अधिकारियों से थाने में दर्ज महिला एवं बालक/बालिका संबंधी अपराधों की शीघ्र निराकरण करने निर्देश प्राप्त होने पर थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े एवं स्टाफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते अपहृत बालिका और आरोपी को विशेष अभियान चलाकर खोज निकाला, बालिका को परिजन को सौंपा और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश कर जेल भेजा।
थाना अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के प्रार्थी ने दिनांक 28.10.2021 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना अंबागढ़ चौकी में गुम इंसान क्रमांक 43/2021 एवं अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 222/2021 धारा 363 भारतीय दंड संहिता कायम कर विवेचना में लिया गया| मामले की कायमी दिनांक से ही मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े द्वारा गुम बालिका एवं अज्ञात आरोपी के पता शादी हेतु टीम तैयार कर अलग-अलग दिशाओं में रवाना किया गया था तथा मुखबीर लगाया गया था, दौरान विवेचना के दिनांक 15.07.2022 को संदेही चेतन कुमार रावटे पिता चंद्र कुमार रावटे उम्र 20 साल निवासी भगवानटोला थाना अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव के कब्जे से गुम बालिका को बरामद किया गया| विवेचना दौरान गुम बालिका की महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 सीआरपीसी के तहत कथन कराया गया कथन के आधार पर आरोपी चेतन कुमार रावटे के द्वारा अपराध धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भारतीय दंड संहिता, 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का घटित करना पाए जाने से मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 366, 376(2)(ढ) भारतीय दंड संहिता, 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जोड़ी जाकर दिनांक 15.07.2022 के 19:05 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय राजनांदगांव में पेश कर जेल भेजा गया|
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, सहायक उपनिरीक्षक हेमंत कुमार बोरकर, प्रधान आरक्षक 819 टीकाराम पटेल, आरक्षक 454 सुशील राऊत, आरक्षक 1674 विजय कुर्रे एवं महिला सहायक आरक्षक 31 अंजू शांडिल्य, 06 अजय लक्ष्मी पुरामें की सक्रिय भूमिका रही।

You missed

error: Content is protected !!