राजनांदगांव/खैरागढ़। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2022 को प्रार्थिया थानाआकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई की घटना दिनांक 03.10.2020 सेे 09.05.2022 तक आरोपीगण 1. मोहित वर्मा पिता परसादी वर्मा उम्र 21 वर्ष, 2. राकेश सिन्हा पिता मनबोध सिन्हा उम्र 27 वर्ष, 3. उमेश गंभीर पिता टिकम गंभीर उम्र 24 वर्ष सभी साकिनान गातापार खुर्द थाना ठेलकाडीह जिला राजनांदगांव छ0ग0 द्वारा लगातार शारीरिक शोषण किया एवं अश्लिल फोटो वायरल करने की धमकी देकर 34,000/- रू वसुल किये है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया। आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खैरागढ़ निलेश कुमार पाण्डेय के नेतृृत्व मे टीम गठीत कर आरोपी पता साजी हेतु रवाना किया गया आरोपियों के सकुनत में मिलने पर विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से कड़ाई से पुछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार करने पर थाना खैरागढ मे अपराध क्रमांक 347/22 धारा 363,366,376,376(2)(ढ़),376(3),376(घ,क),384,506 भादवि0 4,6 पाॅक्सो एक्ट कायम किया गया। आरोपिया को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना खैरागढ़ मे पदस्थ उनि0 प्रियंका पैकरा, सउनि बिरेन्द्र चंद्राकर, प्र0आर0 90 गन्नू लाल साहू, आरक्षक 1408 संजय कौशिक, आरक्षक 1144 जयलाल भास्कर महिला आरक्षक 678 धनेश ठाकुर की अहम भूमिका रही है।


