राजनांदगांव/डोंगरगढ़। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडिता दिनांक 19/04/22 को थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, वर्ष 2016 में पति के जेल जाने के पश्चात बुधवारीपारा निवासी राजू साहू के द्वारा घर आकर तेरा ख्याल रखूंगा कहकर घर आना जाना करता था। 02 सितम्बर 2016 से लगातार घर आकर जबरदस्ती डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करता था। पीडिता की रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ में अपराध क्रमांक 303/22 धारा 376, 2 (ढ) 506 भादवि कायम की गयी। आला अधिकारियों के दिशा निर्देशो का पालन करते हुये एंव प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्काल आरोपी की पता तलाश की गयी ।
थाना प्रभारी निरीक्षक शिवप्रसाद चन्द्रा के द्वारा आरोपी राजू साहू पिता ईश्वर साहू उम्र 34 साल निवासी बुधवारीपारा डोंगरगढ को पता साजी कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर
जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर 376, 2 (ढ) 506 भादवि का पाये जाने से दिनांक 19/04/2022 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया है।
