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छुरिया से सूरज लहरे की रिपोर्ट

छुरिया -नगर पंचायत छुरिया के वार्ड नंबर 08 के निवासी किसान बिसौहा राम साहू को उधार देने का झांसा देकर उसकी जमीन हड़पने वाले दंपती पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस से मदद नहीं मिलने पर पीड़ित किसान ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था. कोर्ट के आदेश के बाद छुरिया पुलिस ने 15मार्च को मामला दर्ज किया है। जिसमें फरार आरोपी पल्लीवार दंपति की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होने से अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर पुलिस रसूखदार पल्लिवार दम्पत्ति को पकड़ने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रही हैं। जानकार सूत्रों से पता चला है कि पल्लीवार दम्पत्ति रोज सुबह छुरिया मे दिखता हैं। प्रवीण पल्लीवार और प्रतिमा पल्लीवार पुलिस को चकमा देकर बचने में सफल हो रहे है।

अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
प्रथम अपर सत्र न्यायधीश राजनांदगांव के न्यायालय में दिनांक 21/3/ 2022 को पल्लीवार दम्पत्ति दंपत्ति की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है उसके बाद हाई कोर्ट का चक्कर काट रहा है। छुरिया थाना भी आरोपी पल्लीवार दंपत्ति के जमानत आवेदन के विरुद्ध पत्र प्रस्तुत किया गया और श्री नारायण कन्नौज लोक अभियोजक ने भी अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए उसे निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया था तथा अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए तथा आरक्षी केंद्र छुरिया जिला राजनांदगांव के अपराध क्रमांक 124 / 2022 अंतर्गत धारा 420, 423, 424, 34 भारतीय दंड संहिता की केस डायरी का अवलोकन के बाद जमानत याचिका खारिज किया गया है।

ऐसा है पूरा मामला
पीड़ित किसान बिसौहा राम साहू ने बताया कि उन्हें कुछ समय पहले रुपए की जरूरत थी, वे रुपए उधार मांगने प्रतिमा पल्लीवार व प्रवीण पल्लीवार के पास पहुंचे दोनों ने 6 लाख रुपए देने और इसके एवज में उसकी ढाई एकड़ जमीन का बिक्री नामा बनवाने की बात कहीं। पल्लीवार दंपति ने कहा कि उधार की रकम मिलते ही जमीन वापस कर दी जाएगी। किसान बिसौहा दंपती के बातों में आ गए। उन्होंने अपनी जमीन पल्लीवार दंपति के नाम रजिस्ट्री कर दी। तब रजिस्ट्रार के सामने आरोपियों ने उसे 6 लाख का चेक दिया, लेकिन रजिस्ट्री होते ही चेक वापस लेकर दो दिन बाद रकम देने की बात कही। लेकिन इसके बाद दोनों रकम देने से पीछे हट गए। किसान ने जब मिन्नतें की तो उसे बारी बारी से कुल तीन लाख रुपए दिए। शेष रकम दिए बगैर उन्होंने किसान की जमीन को विक्रय के लिए प्रकाशन करा दिया। बिसौहा राम ने खुद के साथ धोखा बताते हुए पुलिस से शिकायत की। बिसौहाराम ने पूरे घटनाक्रम शिकायत पहले छुरिया थाने में और फिर एसपी कार्यालय में की लेकिन पुलिस की ओर से मामले में कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई। किसान के परिवाद में सुनवाई के बाद प्रथम सत्र न्यायाधीश ने बिसौहा राम साहू के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर प्रतिमा पल्लीवार व प्रवीण पल्लीवार के विरुद्ध धारा 420, 423,424, 34 के तहत मामला दर्ज का आदेश दिया कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी पल्लीवार दंपती पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
बाहरहाल रसूखदार पल्लीवार दंपति का हौसला बुलंद हैं ।अब देखना यह है कि पल्लीवार दम्पत्ति पुलिस की गिरफ्त में कब आती है या बिना गिरफ्त में आए अग्रिम जमानत लेने में सफल होती हैं?

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