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राजनांदगांव/डोंगरगढ़। मामले का विवरण इस प्रकार है- प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि अज्ञात मोबाईल नंबर के धारक द्वारा प्रार्थिया के मोबाईल फोन व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज व फोटो वायरल किया गया था, जो बहुत ही आपत्तिजन है। रिपोर्ट पर अज्ञात मोबाईल नंबर धारक के खिलाफ धारा 67 (क) सूचना प्रौधोगिकीय अधिनियम कायम कर विवेचना में लिया गया।

आला अधिकारियों के मार्गदर्शन पर निरीक्षक शिव चन्द्रा थाना प्रभारी डोंगरगढ़ के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये, तत्काल अज्ञात मोबाईल नंबर धारक का नाम पता व लोकेशन तकनीकी शाखा राजनांदगांव टीम के सहयोग से प्राप्त कर कॉल डिटेल का अवलोकन किया गया। मोबाईल धारक देवधर झारखंड का रहने वाला मिला, वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन व अनुमति प्राप्त कर तत्काल पुलिस टीम को देवधर झारखंड रवाना किया गया। स्थानीय पुलिस की मदद से रेड कार्यवाही कर आरोपी बबलू राउत उर्फ महावीर राउत पिता मोहन राउत उम्र 26 साल निवासी उमापति बनर्जी रोड कास्टर टाउन वार्ड नं0 20 देवधर थाना कोतवाली देवधर को पकडा गया। जिसे हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने मोबाईल फोन से अश्लील मैसेज व फोटो वायरल करना स्वीकार किया। मोबाइल को जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में सउनि राम कृष्ण अनंत, प्र.आर. 659 सियाराम धुर्वे, आर. 70 प्रमोद करियारे, आर.1666 राकेश मंडावी की सक्रिय भूमिका रही।

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