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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है दिनांक 23.02.2022 को प्रार्थी बहादुर सिंह निवासी राजनांदगांव ने चिखली पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाया कि दिनांक 22.02.2022 को दिलीप साहू अपने पुत्र के साथ मेरे दुकान में आया और अपने आपको बिल्डिंग मटेरियल का सप्लायर बताकर कम कीमत में मटेरियल गिरा दूंगा बोला, जिसे मेरे द्वारा रेत एवं गिटटी का आर्डर देने पर उसी दिन गिटटी गिरवाकर 10,000/- रूपये पेमेंट ले कर वहॉ से चला गया और पेमेंट मटेरियल वाले को नही दिया। कुछ देर बाद मटेरियल वाला मेरे पास आया और पेमेंट के लिये मेरे ऊपर दबाव बनाने लगा जिसे मेरे द्वारा 10,000/- रूपये दिया गया। आरोपी दिलीप साहू एवं उसके पुत्र सूरज साहू द्वारा मेरे साथ 10,000/- रूपये का धोखाधडी किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अप0क्र0 131/2022 धारा 420,34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामले की जानकारी तत्काल दुरभाष के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में व सीएसपी गौरव राय, कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक अलेक्जेंडर किरो और चौकी चिखली प्रभारी शक्ति सिंह के नेतृत्व में सायबर सेल टीम गठित कर आरोपी दिलीप साहू एवं सूरज साहू की पतासाजी कर, पकडकर पूछताछ किया गया। आरोपियों ने गुनाह कबूल किया। आरोपी 01.दिलीप कुमार साहू पिता तीरथ साहू उम्र 55 साल, 02. सूरज साहू पिता दिलीप कुमार साहू उम्र 26 साल दोनों साकिनान ग्राम रिसामा थाना अण्डा जिला दुर्ग छ0ग0 द्वारा धारा सदर 420 भादवि का अपराध घटित करने साक्ष्य पाये जाने से आरोपियों को दिनांक 24.02.2022 को संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी शक्ति सिंह, सउनि हिम्मत सिंह यादव, प्र0आर0 727 सुनील कुमार, आर0 1439 गिरजाशंकर देवांगन, आर0 267 चंद्रशेखर प्रेमी एवं साइबर सेल की पूरी टीम का सराहनीय भूमिका रही।

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