कवर्धा। नगर पालिका परिषद कवर्धा द्वारा नोवल कोराना वायरस ( covid 19 ) के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के तहत प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है । मास्क / फेस कवर न होने की स्थिति में गमछा रूमाल , दुपटटा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो तथा प्रत्येक व्यापरियों एवं ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य है दुकान में सेनेटाईजर रखे तथा लेन देन से पूर्व ग्राहक एवं व्यापारी सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करे , सोसल डिस्टेन्स पालन करे सभी को मास्क पहनने हेतु प्रेरित करे । बिना मास्क / फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर पाये जाने पर उपरोक्त आदेश का उल्लंघन माना जाएगा एवं तदनुसार विधिक कार्यवाही अथवा 500.00 रुपये जुर्माना किया जावेगा । अतएव विधिक कार्यवाही अथवा 500.00 रूपये जुर्माना से बचने हेतु घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में जाने पर मास्क / फेस कवर का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जावे।

Bureau Chief kawardha