विस की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही निकाय की सूची में जुड़ेगे नाम
(नगरपालिका निर्वाचन नियम में संशोधन)
बेमेतरा 20 जुलाई छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगरपालिका निर्वाचन नियम में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने पर ही नगरीय निकायों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता है।
जिले में नगर पंचायत मारो में आम निर्वाचन तथा नगरपालिका बेमेतरा के वार्ड-5 एवं 11, नगर पंचायत देवकर के वार्ड-7 तथा नगर पंचायत थानखम्हरिया के वार्ड-11 में उप निर्वाचन कराया जाना है। जिसके लिए आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार नगर पंचायत मारो एवं नगर पंचायत देवकर के वार्ड-7 की मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। वर्तमान में नगरपालिका बेमेतरा के वार्ड- 5, 11 तथा नगर पंचायत थानखम्हरिया के वार्ड-11 की मतदाता सूची तैयार करने के लिए आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार कार्यवाही की जा रही है। इन वार्डो की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 अगस्त 2021 को किया जाकर 25 अगस्त 2021 को 3 बजे तक दावा आपत्ति ली जायेगी। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 02 सितम्बर 2021 तक कर अंतिम प्रकाशन 30 सितम्बर 2021 को किया जायेगा।
नगरपालिका निर्वाचन नियम में किये गये संशोधन अनुसार अब विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर ही नगरीय निकायों की मतदाता सूची तैयार की जायेगी। यदि 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके या अधिक उम्र के किसी मतदाता का नाम उक्त नगरीय निकाय के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नही है तो उसे पहले फार्म-6 भरकर पहले विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। फार्म 6 भारत निर्वाचन आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर के वेबसाइट के माध्यम से भी भरा जा सकता है। तत्पश्चात् आदेश की प्रति अथवा मतदाता फोटो परिचय पत्र के साथ फार्म क-1 भरकर दावा आपत्ति के निराकरण की तिथि 02 सितम्बर 2021 तक संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी रा./रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा तहसीलदार/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करना होगा, तभी नगरीय निकाय की सूची में नाम दर्ज हो सकेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज है तथा उक्त वार्ड के निवासी किसी मतदाता का नाम वार्ड की प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज नही है तो उसे फार्म क भरकर प्राधिकृत कर्मचारी के पास दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2021 तक जमा करना होगा। इसी प्रकार वार्ड की प्रकाशित मतदाता सूची में त्रुटि सुधार कराना हो तो फार्म ख तथा नाम विलोपन के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ फार्म ग भरा जायेगा।
