Rajnandgaon. आरोपी – सलीम खान उर्फ गोलू पिता रसीद खान उम्र 26 साल निवासी कोठीटोला थाना बाघनदी हाल करबला चौक डोंगरगढ़ – चुम्मन पिता प्रीत राम सिन्हा उम्र 48 निवासी मोहारा पुलिस चौकी मोहारा थाना डोंगरगढ़.
प्रकरण इस प्रकार है पुलिस महानिरीक्षक महोदय दुर्ग रेंज ओपी पाल, पुलिस अधीक्षक डी . श्रवण तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश बढ़ई एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ कृष्ण कुमार पटेल के दिशानिर्देश पर जिला में चलाये जा रहे अवैध शराब की मुहिम में दिनांक 10/12/2021 की रात्रि को जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि कार क्रमांक सी.जी .04 एचए 9561 में अवैध रूप से शराब भरकर चिचोला राष्ट्रीय नेशनल मार्ग से होते हुये डोगरगढ़ की ओर जा रहा है , कि सूचना पर तत्काल निरीक्षक शिव चन्द्रा थाना प्रभारी डोंगरगढ़ के नेतृत्व में थाना स्टाफ द्वारा केदारबाडी डोंगरगढ़ में नाकाबंदी हमराह टीम के द्वारा किया गया था । चिचोला की तरफ से आते वाहन क्रमांक सीजी 04 एचए 9561 को रोकने का प्रयास किया गया किन्तु वाहन चालक द्वारा पेट्रोलिंग गाडी को ठोकर मारते हुये क्षतिग्रस्त करके वाहन को तेज रफ्तार से भगाते हुये ग्राम अछोली , कलकसा , देवकट्टा , शिवपुरी , ढारा करेला भंडारपुर होते हुये ठेलकाडीह के पास पेट्रोलिंग गाड़ी को उनके गाड़ी के सामने लाकर रोका गया। वाहन से उतरकर 02 व्यक्ति अंधेरा तरफ गिरते हुये भागे जिन्हे घेराबंदी कर पकडा गया। गिरने से उनके शरीर पर चोटे आयी है , बाद कार की तलाशी लेने पर कार के पीछे डिग्गी में एक प्लास्टिक बोरी एंव कार्टून में कुल 04 पेटी महाराष्ट्र निर्मित संत्री देशी दारू कुल मात्रा 34.560 बल्क लीटर जुमला कीमती 9984 / रू , वाहन सहित 300000 एंव 02 नग मोबाईल फोन को जप्त किया गया । आरोपियो विरुध्द अपराध क्रमांक 729/2021 धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की जाकर आरोपी सलीम खान उर्फ गोलू को ज्यूडिसियल रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है एंव आरोपी चुम्मन पिता प्रीत निवासी मोहारा आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 175 / 12 धारा 36 सी , ( 2 ) 107/13 धारा 34 ( 2 ) ( 3 ) 175/2016 धारा 34 ( 2 ) , 219/2016 धारा 34 ( 2 ) , ( 5 ) 100 / 2017 धारा 34 ( 2 ) , ( 6 ) 50/2020 धारा 34 ( 2 ) , 175 / 2016 धारा 34 ( 2 ) , ( 8 ) 169 / 2020 धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट एंव जिले के अन्य थानो में उनके विरूध्द आबकारी के कई मामले दर्ज है आरोपी चुम्मन लाल सिन्हा चोटे आने से सी.एच.सी. डोंगरगढ़ ईलाज पश्चात रिफर करने से जिला अस्पताल राजनांदगांव में भर्ती हुआ ईलाज पश्चात गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया जावेगा एंव आरोपी सलीम उर्फ गोलू के विरूध्द थाना बागनदी में अपराध क्रमांक 42 / 2019 एंव 13 / 2020 एंव धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट पंजीबध्द है ।


