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उपभोक्ताओं को केवल विद्युत वितरण कम्पनियों (डिसकॉम्स- डीआईएससीओएमएस) द्वारा निर्धारित की गई दरों का भुगतान करने की सलाह दी गई है

घरेलू उपभोक्ता डिस्कॉम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

xreporter news: 09 DEC 2021 by PIB Delhi
अपने घरों की छतों पर सौर (सोलर) पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ग्रिड से जुड़ी घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर) योजना (चरण-II) लागू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय पहले 3 किलोवाट के लिए 40% अनुदान (सब्सिडी) और 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक 20% अनुदान (सब्सिडी) प्रदान कर रहा है। यह योजना राज्यों में स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स – डीआईएससीओएमएस) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

इस मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ रूफटॉप सोलर कंपनियां/विक्रेता यह दावा करके घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर प्लांट) स्थापित कर रहे हैं कि वे मंत्रालय द्वारा अधिकृत विक्रेता हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालय द्वारा किसी भी विक्रेता को अधिकृत नहीं किया गया है। यह योजना राज्य में केवल विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स- डीआईएससीओएमएस) द्वारा लागू की जा रही है। डिसकॉम्स ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है और घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर प्लांट) स्थापित करने के लिए दरें भी निर्धारित की हैं।

लगभग सभी विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससीओएमएस) ने इस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के इच्छुक आवासीय उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सूचीबद्ध विक्रेताओं द्वारा घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर प्लांट) लगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें विक्रेता (वेंडर) को निर्धारित दर के अनुसार मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली अनुदान (सब्सिडी) राशि को कम करके रूफटॉप सोलर प्लांट की लागत का भुगतान करना होगा और इस बारे में प्रक्रिया विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससीओएमएस) के ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई है। मंत्रालय द्वारा डिसकॉम्स के माध्यम से विक्रेताओं को अनुदान (सब्सिडी) राशि प्रदान की जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि मंत्रालय की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें डिसकॉम्स द्वारा अनुमोदन की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके के पैनल में शामिल विक्रेताओं से ही रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करवाना चाहिए।

पैनल में शामिल विक्रेताओं द्वारा स्थापित किए जाने वाले सौर पैनल और अन्य उपकरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों और विनिर्देशों के अनुसार होंगे और इसमें विक्रेता द्वारा घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर प्लांट) का 5 साल का रखरखाव करना भी शामिल होगा।

मंत्रालय के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि कुछ विक्रेता घरेलू उपभोक्ताओं से डिस्कॉम द्वारा निर्धारित दरों से कहीं अधिक मूल्य ले रहे हैं जो गलत है। अतः उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससीओएमएस) द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार ही भुगतान करें। डिसकॉम्स को ऐसे विक्रेताओं की पहचान करने और उन्हें दंडित करने का निर्देश दिया गया है।

अधिक जानकारी के लिए संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी (डिस्कॉम) से संपर्क करें या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के टोल फ्री नंबर 1800- 180-3333 पर  डायल करें । डिस्कॉम के ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानकारी के लिए https://solarrooftop.gov.in/grid_others/discomPortalLink पर क्लिक करें ।

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