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राजनांदगांव। जिले के आबकारी स्टॉफ द्वारा दिनांक 27फरवरी की रात्रि में मुखबीर सूचना पर आबकारी चेक पोस्ट पाटेकोहरा के पास वाहन क्रमांक सी.जी. 08-के-1820 को रोकने की कोशिश की गयी थी। उक्त वाहन नहीं रूकने पर उसका पीछा किया गया, ग्राम लालूटोला चौक के पास उक्त वाहन को रोकने का प्रयास में उक्त वाहन से महिन्द्रा बोलेरो क्रमांक सी.जी. 08 एपी 9604 ठोकर मारी गयी। महिन्द्रा बोलेरो क्रमांक सी.जी. 08 एपी 9604 में सवार आबकारी उपनिरीक्षक जितेन्द्र उईके, आबकारी आरक्षक राकेश दुबे को गंभीर चोंट आयी थी।
आबकारी उपनिरीक्ष जितेन्द्र उईके द्वारा उक्त वाहन से भाग रहे वाहन चालक प्रवीण देशमुख को पकड़ा अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया उक्त वाहन मारूति सुजूकी स्वीफ्ट डिजायर सी.जी. 08 के 1820 की विधिवत तलाशी लेने पर 40 कार्टून में कुल 2000 नग, मात्रा 360.00 बल्क लीटर गोवा स्प्रिट ऑफ स्मूथनेस व्हीस्की (मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय हेतु) बरामद कर जप्त किया गया आरोपी प्रवीण देशमुख आ. दिलीप देशमुख के विरूद्ध आबकारी वृत्त राजनांदगांव “ब” में अपराध कमांक 54/2020 धारा 34(1)क, 34(2) 36, 59क आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना पर प्रवीण देशमुख एवं फरार आरोपी अरविन्द साहू को गिरफ्तार कर उनके कथन लिये गये, जिनके द्वारा उपरोक्त 40 पेटी शराब को मध्यप्रदेश के जिला बालाघाट के विदेशी मदिरा दुकान रजेगांव से खरीदकर लाना बताया गया। आरोपी अरविन्द साहू ने उपरोक्त शराब को विदेशी मदिरा दुकान रजेगांव (लायसेंसी रमेश दुबे) के स्वीकृत अभिकर्ता सोनू दुबे पिता रामकुमार दुबे से खरीदने की जानकारी दी गयी। विवेचना के दौरान विदेशी मदिरा दुकान रजेगांव के अनुज्ञप्तिधारी रमेश प्रसाद दुबे से पत्र व्यवहार किये जाने पर कोई जानकारी नहीं दी गयी। अतः लायसेंसी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।
मध्यप्रदेश राज्य से शराब तस्करों द्वारा शराब छत्तीसगढ़ लाने से छत्तीसगढ़ शासन की राजस्व प्रभावित होता है। विवेचना पर जप्त मदिरा के स्त्रोत की पतासाजी कर लायसेंसी जिला बालाघाट के विदेशी मदिरा दुकान रजेगांव के लायसेंसी रमेश दुबे एवं स्वीकृत अभिकर्ता सोनू दुबे के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36 व 59 के तहत कार्यवाही की जाकर इनके विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जिला राजनांदगांव में पूरक चालान विवेचक श्रीमती निरूपमा लोन्हारे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया।

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