अब ये शर्त के साथ शुरू होगा सिनेमा हॉल
- कोविड प्रोटोकाल का पालन करने की शर्त पर 100 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल संचालन की अनुमति
राजनांदगांव 03 नवम्बर 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने कोरोना (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से सिनेमा हॉल के संचालन की अनुमति 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ किये जाने की अनुमति दी गई थी। कलेक्टर श्री सिन्हा ने वर्तमान परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंध को हटाते हुए सभी सिनेमा हॉल 100 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकाल का पूर्ण तरीके से पालन करने की शर्त पर खोले जाने की अनुमति दी है।
इसी प्रकार खुले स्थानों में सामाजिक कार्यक्रम (विवाह इत्यादि) आयोजन की अनुमति दी गई है। किन्तु बंद हॉल में कार्यक्रम आयोजन की दशा में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्ति शामिल हो सकते है। कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकाल के पालन की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता की होगी।

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