अंतरजातीय विवाह : 18 दंपतियों को 45 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत
बेमेतरा 27 अक्टूबर 2021ः- प्रदेश के आदिम जाति तथा अनुसुचित जाति विकास विभाग द्वारा अस्पृश्यता निवारण के लिए अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। योजना नियम 1978 के तहत विवाह करने वाले दम्पत्ति को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 मे बेमेतरा जिले के 18 दम्पत्ति को संयुक्त रूप से ढ़ाई-ढ़ाई लाख रूपए के मान से 45 लाख रु. स्वीकृत किये गये है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बेमेतरा ने बताया कि 18 दम्पत्ति क्रमशः-1. सुमित संतवानी सिंधी कॉलोनी बेमेतरा एवं उत्तरा डेहरे, 2. संजू मनहरी ग्राम-सोनपुरी एवं ललिता साहू, 3. हरिशंकर दिवाकर किरीतपुर तह.-बेरला एवं रितु यदू, 4. धनपत चतुर्वेदी नवागांव तह.-बेमेतरा एवं दूरपति साहू, 5. मोरध्वज पात्रे सिंघौरी तह. बेमेतरा एवं पूनम साहू, 6. अजय वर्मा ग्राम तेंदुआ तह.नवागढ़ बेमेतरा एवं रीतीमा सतनामी, 7. सुनील कुमार बन्जारे रनबोड़ नवागढ़ एवं रीना कुमारी साहू, 8.योगेश घृतलहरे नवागांव तह.नवागढ़ एवं जानकी चक्रधारी, 9. राहुल टण्डन बोरिया तह.बेरला एवं लुकेश्वरी सिन्हा, 10. सतीष कुर्रे करेली तह. बेरला एवं चांदनी पाटिल, 11. मनोज कुमार सतनामी सोमईकला तह. साजा एवं कल्याणी पाल, 12. भुनेश्वर कुमार भारती बोरिया बेमेतरा एवं वर्षा ठाकुर, 13. रोहित कुमार पात्रे खैरी तह.बेमेतरा एवं लक्ष्मी चौहान, 14.हिम प्रकाश टण्डन घठोली तह.बेमेतरा एवं गौरी साहू, 15.सतीश सोनवानी लालपुर तह. नवागढ़ एवं लक्ष्मी निषाद, 16.सुखनंदन पटेल बेमेतरा एवं अन्नु कुर्रे, 17. सुरज डेहरे बोरिया बेमेतरा एवं श्यामलता साहू, 18. अनुज आडिल छितापार बेमेतरा एवं फुलेश्वरी यादव इन सभी दम्पत्तियों को अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ढ़ाई-ढ़ाई लाख रूपए के मान से कुल 45 लाख रु. स्वीकृत किया गया है।
प्रति जोड़ा को ढाई लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है
समाज में जाति, पाति, ऊंच-नीच के आधार पर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार को समाप्त करने के उद्देश्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का प्रावधान किया गया है। कानून द्वारा विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त अनुसूचित जाति के लड़के अथवा लड़की द्वारा सामान्य वर्ग (संवर्ण) के लड़की अथवा लड़के से विवाह करने पर हितग्राही की पात्रता होगी। योजना के तहत संवर्ण लड़के अथवा लड़की के द्वारा अनुसूचित जाति की लड़की अथवा लड़के से अंतर्जातीय विवाह के साहसिक कार्य हेतु वर्तमान में प्रति जोड़ा ढ़ाई लाख रूपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाने का प्रावधान हैै। ज्ञात हो कि प्रदेश के आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत कानून द्वारा विवाह हेतु निर्धारित न्युनतम आयु प्राप्त अनुसूचित जाति के लड़के अथवा लड़की द्वारा सामान्य वर्ग (सवर्ण) के लड़की अथवा लड़के से विवाह करने पर इस योजना का लाभ दिया जाता है।
