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आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा परिवहन करने वालों पर की गई कार्रवाई

  • 86.4 बल्क लीटर अवैध मदिरा किया गया जप्त

राजनांदगांव 25 अक्टूबर 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब विक्रेता एवं परिवहन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि 24 अक्टूबर को आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा चिद्दो डोंगरगढ़ मार्ग में नाका लगाकर मोटर सायकल वाहन क्रमांक सीजी-07-एपी-5398 में चिद्दो थाना डोंगरगढ़ निवासी युगल किशोर सिन्हा एवं कार्तिक कुमार के आधिपत्य वाहन से 4 पेटियों में रखे 192 पाव विदेशी मदिरा व्हिस्की जप्त किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर झाडिय़ों में छुपाये गये 6 पेटी (268 नग पाव) विदेशी मदिरा व्हिस्की मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय के लिए वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 480 पाव 86.4 बल्कलीटर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, जिसे मौके पर जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क (2),36,59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया। कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री सीपी सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त खैरागढ़ श्री यीवरेश कुमार एवं आबकारी आरक्षक श्री लालसिंह राजपूत, श्री संतोष अहिरवार, श्री खेमचंद मंडावी, श्री भगतराम उइके उपस्थित थे।

By Amitesh Sonkar

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