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परिवहन विभाग द्वारा एक मुश्त निपटान योजना के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी

बेमेतरा, 01 अक्टूबर 2021- छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2021 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा-15 के प्रावधान अनुसार कर शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में एक मुश्त निपटान व्यवस्था के अंतर्गत छूट प्रदान किया गया है। जिसके अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 दिसंबर 2018 तक त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णत छूट वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी तथा मासिक कर देयक वाहनों (यात्री वाहन) में यदि व्हील-बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शारित अधिरोपित है. तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा किन्तु अधिरोपित शास्ति में एक मुश्त निपटान योजना की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दी जायेगी। उक्त वाहनों के शास्ति में छूट केवल एक मुश्त निपटान योजना की अवधि दिनांक 01 सितंबर 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक होगी। ष्एक मुश्त निपटानष् योजना की समाप्ति के पश्चात कर शास्ति एवं ब्याज सहित पूर्ण राशि वसूल की जायेगी।

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