छग आरटीई एडमिशन: प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चे कर सकेंगे निःशुल्क पढ़ाई, 6 अक्टूबर तक करा सकते है पंजीयन
3 से 6 साल तक के बच्चे ले सकेंगे निः शुल्क शिक्षा का लाभ
बेमेतरा : 30 सितंबर :- शिक्षा के अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत बीपीएल परिवार के बच्चे निजी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ मे RTE 12 (1)(c) योजना का लाभ सत्र 2021-22 के द्वितीय चरण के लिए छात्र का पंजीयन शुरू हो गया है।
जिसकी अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2021 तक है। पालक तय तिथि में पंजीयन करा सकते है। आरटीई 12(1)(सी) के अंतर्गत सभी गैर – अनुदान प्राप्त और गैर – अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीट गरीब और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होता है। इस अधिनियम के तहत 3 से 6½ वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रारंभिक कक्षा मे प्रवेश ले सकते है।
3 से 6 साल तक के बच्चे ले सकेगें निःशुल्क शिक्षा का लाभ
प्रदेश में नि: शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जरूरतमंद बच्चों को 3 से 6½ वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रारंभिक कक्षा मे प्रवेश ले सकते है। इस योजना से प्रवेशित छात्र कक्षा 12वी तक नि:शुल्क चयनित स्कूल मे अध्ययन कर सकते है। इस योजना का लाभ जरूरतमंद और पात्र छात्रों को नर्सरी से क्लास – बारहवीं तक नि:शुल्क शिक्षा दिया जाता है इसका मुख्य उदेश्य समाज मे सभी वर्ग के लोगो के मध्य सामाजिक समावेशन अर्थात सामाजिक समानता लाना, और सभी समूहों को मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करना है, ताकि विभिन्न प्रकार से किए जाने वाले भेदभव को हटाया जा सके।
