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राजनांदगांव 19 जुलाई 2024। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में श्री गणेशोत्सव समितियों एवं डीजे संचालकों की बैठक ली। बैठक में अपर कलेक्टर ने उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग के लिए जारी आदेश की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित डीजे संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर डीजे सिस्टम सहित वाहन को जप्त किया जाएगा। साथ ही वाहन चालक का ड्राइविंग लाईसेंस भी निरस्त करने की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के तीव्र आवाज से बच्चों, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, प्रसूति माताओं के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव होता है। बैठक में श्री सेवा समिति, आशीर्वाद मंडल, तिरंगा मंडल, त्रिशंख मंडल, गौरी-गणेश उत्सव समिति, नवरत्न मंडल, अष्टविनायक मंडल एवं अन्य श्री गणेशोत्सव समिति के सदस्य तथा डीजे वल्र्ड, यादव डीजे, शुभम डीजे, अजय साऊण्ड, वैष्णव साऊण्ड, डीजे तरूण, श्री शिवम् धुमाल, श्री सांई कृपा, डीजे आरवीएस, पावर जोन डीजे सहित अन्य डीजे संचालक उपस्थित थे।

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