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राजनांदगांव 18 जून। निगम सीमाक्षेत्र मेें निर्मित निगम स्वामित्व की विधिवत आबंटित दुकानों तथा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत निर्मित दुकानों का आबंटन पश्चात अनुबंध नही कराने तथा किराया जमा नहंी करने वालों के लिये निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता के निर्देश पर प्रत्येक सोमवार व मंगलवार को निगम टाउन हाल में  शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 11 जून तथा 18 जून 2024 को आयोजित शिविर में 14 दुकानदारों ने अनुबंध कराया।
उल्लेखनीय है कि निगम सीमाक्षेत्र के विभिन्न स्थानों में निगम स्वामित्व कि निर्मित दुकानों में नीलामी के माध्यम से आबंटित दुकान तथा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत निर्मित दुकानों में विधिवत आबंटित दुकानों में से अनेको दुकानों के दुकानदारो द्वारा अनुबंध नहीं कराया गया था, और न ही किराया जमा किया गया था। दुकानों का अनुबंध कराने व किराया जमा करने निगम आयुक्त के निर्देश पर सोमवार व मंगलवार को निगम टाउन हाल में शिविर लगाया गया। शिविर का अच्छा प्रतिसात मिला और 14 दुकानदारों ने अपनी दुकानों का अनुबंध कराया।
अनुबंध के संबंध में उपायुक्त श्री मोबिन अली ने बताया कि दिनांक 11 जून मंगलवार को आयोजित शिविर में 5 दुकानदारों ने अनुबंध कराया। इसी प्रकार आज 18 जून मंगलवार को आयोजित शिविर में 9 दुकानदारों ने अनुबंध कराने दस्तावेंज जमा कराया। उन्होंने बताया कि 5 दुकानों में 3 दुकान मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की एवं 2 दुकान निगम स्वामित्व की जिसका अनुबंध कराया गया और 9 दुकानों का अनुबंध कराने दस्तावेंज प्राप्त हुआ जिसमें 2 दुकान मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की है तथा 7 दुकाने निगम स्वामित्व की है, जिसका अनुबंध कराया जा रहा है।
उपायुक्त श्री मोबिन अली ने कहा कि निगम स्वामित्व की दुकानों के अनुबंध के लिये आवश्यक दस्तावेंज में भुगतान किये गये प्रीमियम की रसीद की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, दो पासपोर्ट साईज फोटो, दो गवाह आधार कार्ड की प्रति लेकर उपस्थित होना है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानों के अनुबंध के लिये, 8 सौ रूपये का स्टॉम्प, 8 हजार रूपये की रसीद, आधार कार्ड की प्रति, दो पासपोर्ट साईज फोटो, दो गवाह, आधार कार्ड की प्रति लेकर अनुबंध करा किराया जमा कर सकते है। उन्होंने निगम स्वामित्व की दुकानों के अनुबंध नही कराने वाले दुकानदारों तथा स्वावलंबन योजना के आबंटितो से सोमवार व मंगलवार को टाउन हाल में उपस्थित होकर अनुबंध करा किराया जमा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन दोनों दिनों के अलावा अन्य दिनों में भी अनुबंध करा दुकान किराया जमा कर सकते है। अनुबंध नहीं कराने की स्थिति में दुकानें निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित दुकानदार की होगी।
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