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राजनांदगांव। पुलिस चौकी तुमडीबोड के अप.क्र. 228/2024 धारा 376(2)(एन),294,323,506 भादवि के प्रकरण की पीडिता ने चौकी तुुमडीबोड आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मजदूरी काम करने जाने दौरान ग्राम मचानपार के दीपक वासनिक से विगत 06 वर्ष पूर्व से जान पहचान हुई थी। तब से दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे।

दिनांक 08.03.2024 को वह पहली बार दीपक के गांव मचानपार घुमने आई थी। तब दीपक प्रार्थिया को अपने घर में शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था और अपने साथ ग्राम कुल्हाडी अम्बागढ चौकी अपने नानी के घर भगाकर ले गया था और वहां भी दीपक वासनिक प्रार्थिया के साथ शादी का प्रलोभन देकर कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। प्रार्थिया द्वारा दीपक को शादी की बात बोलने पर वह वापस अपने घर मचानपार ले आया और अपने घर में प्रार्थिया के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। प्रार्थिया जब भी शादी के लिए दीपक को बोलती थी तो दीपक प्रार्थिया के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करता था जिस पर प्रार्थिया अपने परिवार वालो को घटना की जानकारी देकर पुलिस चौकी तुमडीबोड आकर रिपोर्ट दर्ज करने पर महिला विवेचना अधिकारी द्वारा अपराध सदर धारा का अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया हेै। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग सर के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा सर एवं नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री पुष्पेन्द्र नायक सर के निर्देशन मे ंपुलिस चौकी तुमडीबोड द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 28/05/2024 को आरोपी दीपक वासनिक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल निरूद्ध किया गया।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरी.कैलाश चंद्र मरई, प्र.आर. 40 अनिल नेताम, आर. 1233 कमल नेताम, म.आर. 1128 अर्पणा एक्का का कार्य सराहनीय रहा।

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