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राजनांदगांव। चुनाव आयोग भारत सरकार द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 परिपेक्ष्य में दिनांक 16 मार्च 2024 से सम्पूर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागु किया गया है, जिसका सभी आम जनता को अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। कि दिनांक 18-19/05/2024 के दरम्यानी रात्रि में डी0जे0 संचालकों एवं धुमाल पार्टियों के द्वारा जिला प्रशासन के बिना अनुमति के आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए देर रात्रि तक अत्यधिक आवाज में डी0जे0 साउण्ड सिस्टम एवं धुमाल बाजा को बजाने से शहर के आम रहवासियों को काफी परेशानियां हो रही थी।

जिस पर घटना स्थल पार्रीकला के पास मेन रोड मे श्री शिवम धुमाल पार्टी के संचालक मो0 सफी पिता अब्दुल गफ्फार गौरी उम्र 37 साल साकिन सदर बाजार लक्ष्मी मंदिर के पास थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के कब्जे से वाहन टाटा 407 पिकअप क्रमांक सी0जी0 08 ए के 3220 मे लगा साउण्ड सिस्टम एवं डिस्कोलाईट व धुमाल एवं घटना स्थल तिरंगा चौक कन्हारपुरी मे साई कृपा धुमाल पार्टी के संचालक रिक्की सोनेकर पिता अजय सोनेकर उम्र 36 साल साकिन गौशाला वार्ड बडी पानी टंकी के पास गोेंदिया थाना सिटी कोतवाली जिला गोंदिया महाराष्ट्र के कब्जे से वाहन टाटा 407 पिकअप क्रमांक सी0जी0 08 एल 1026 मे लगा साउण्ड सिस्टम डिस्कोलाईट व धुमाल बाजा तथा घटना स्थल मानव मंदिर चौक राजनांदगांव के पास से देवभूमि धुमाल पार्टी के संचालक मोनू यादव पिता माखन यादव उम्र 29 साल साकिन जमातपारा थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के कब्जे से वाहन टाटा 407 पिकअप क्रमांक सी0जी0 24 ई 4190 मे लगा साउण्ड सिस्टम डिस्कोलाईट व धुमाल बाजा को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। तीनो डी जे धुमाल संचालको के खिलाफ छ0ग0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4, 15 के तहत पृथक-पृथक कार्यवाही की गई, डीजे धुमाल संचालको के खिलाफ आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री एमन साहू, उप निरीक्षक धनीराम नारंगे, संजय बरेठ, प्र0आर0 संदीप चौहान, प्र0आर0 चालक मिलन साहू, आर0 रामखिलावन साहू, विष्णु साहू, लिलेन्द्र पटेल, प्रदीप जयसवाल एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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