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11 जिले में 100 से अधिक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर और व्यापारियों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

बेमेतरा , कवर्धा बिलासपुर समेत 11 से ज्यादा जिलों में झांसा देकर बनाया शिकार

फर्जी नाम बदलकर व्यापारियों को करते थे फोन

सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में ठगी को दिया अंजाम

फोटो: 01 पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

बेमेतरा:- 5 सितंबर 2021:-  छत्तीसगढ़ में बेमेतरा, रायपुर, बिलासपुर सहित 11 से अधिक जिलों में 100 से ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर व व्यापारियों को ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है।

मामले में बेमेतरा पुलिस ने तीन आरोपियों को रायपुर के उरकुरा गिफ्तार किया है। पुलिस चोरों को पकड़ने ढूंढ रही थी। खास बात यह है कि पुलिस ने आरोपियों को 3 दिन रिमांड में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। ये आरोपी फर्जी नाम से फोन पर एक व्यापारी से बिल्डिंग मटेरियल लेते और दूसरे व्यापारी को कम कीमत पर भेज देते थे। पैसे के लिए जब आरोपियों को मटेरियल देने वाला व्यापारी को फोन करता तो फोन बंद कर देता था।
बेमेतरा की पंजाबी पंजाबी पारा निवासी हरजीत सिंह हुरा की बेमेतरा में छड़ सीमेंट की दुकान है उनसे 30 अगस्त को रायपुर निवासी मनीष जैन नाम के एक व्यक्ति ने मोबाइल से संपर्क कर कम कीमत में 400 बोरी सीमेंट दिलाने की बात कही। मनीष जैन पिछले 3-4 दिनों से बेमेतरा में एक सीमेंट विक्रेता एजेंसी के प्रमुख जितेश डागा के भी संपर्क में था और उनसे कहा कि एक ट्रक सीमेंट की जरूरत है। जितेश डागा ने मनीष जैन को 31 अगस्त को एक ट्रक में 410 बोरी सीमेंट प्रति बोरी ₹265 की कीमत से दिया इसे मनीष ने 31 अगस्त को हरजीत सिंह को बेच दिया और बिरगांव निवासी अपने साथी कुनाल सिंह के बैंक खाते में 84000 रुपए जमा करा लिए। इसकी जानकारी होने पर जितेश डागा ने तुरंत हरजीत से संपर्क किया। और बताया कि उक्त सीमेंट की राशि मनीष जैन ने उसे भुगतान नहीं की है। ऐसे में तुरंत हरजीत और जितेश डागा ने एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा को इसकी जानकारी दी।

पुलिस हुई अलर्ट, रु 84 हजार को कराया फ्रीज

ठगी की जानकारी होते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई जहां पुलिस ने एक टीम गठित की। जो मनीष जैन पकड़ने के लिए रायपुर के बिरगांव के लिए रवाना किया गया। हरजीत सिंह द्वारा कुनाल सिंह के अकाउंट में भेजी गई 84 हजार रुपए को फ्रीज कराया।

दो साल पहले दाढ़ी के व्यापारी से की थी 3 लाख रु की ठगी
आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि आरोपी अभिषेक मिश्रा ही मनीष जैन बनकर व राहुल जैन बनकर व्यापारियों से बात करता था तीनों आरोपियों ने पहले भी बेमेतरा जिले के ग्राम दाढ़ी में 2 साल पूर्व यानी 2019 में भवानी ट्रेडर्स के संचालक राजेंद्र चंद्राकर से भी ₹3 लाख के छड़ की खरीददारी कर ठगी की थी। वही 2020 में आरोपियों ने थानखम्हरिया निवासी सुधीर अग्रवाल से 200 बोरी सीमेंट ठगी करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से पासबुक, मोबाइल जब्त किया है। घटना के मास्टरमाइंड व मुख्य आरोपी अभिषेक मिश्रा के खाते में जमा लगभग 4 लाख रु की राशि को फ्रीज करा दिया है।

सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 49 व्यापारियों से की ठगी

आरोपी अभिषेक मिश्रा अपने साथी अमित बंजारे के साथ मिलकर रायपुर में 49, बिलासपुर में 9,धमतरी में 9, राजनांदगांव में 8 दुर्ग में 7, बालोद में 2 मुंगेली में 2 गरियाबंद में 1 व महासमुंद में 1 बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हार्डवेयर व्यवसायी को ठगी का शिकार बनाया जाना कबूल किया। आरोपियों को 1 सितंबर को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया। जहाँ रायपुर बिलासपुर सहित अन्य जिलों व अधिकारियों को भी पूछताछ करने सूचना दी गई। आरोपियों को पुलिस ने 3 दिन पुलिस रिमांड में लिया। पूछताछ में करीब 100 ठगी की घटना को अंजाम देना कबूल किया।

इन लोगों की हुई गिरफ्तारी

इस घटना में आरोपी अभिषेक सिंह पिता सुभाष चंद मिश्रा(28), उरकुरा वार्ड 19, हर्षित विहार कॉलोनी खमतराई, कुनाल सिंह पिता अरविन्द सिंह(22),उरकुरा वार्ड नम्बर 18, बजरंग नगर थाना खमतराई व अमित बंजारे पिता प्रीतपाल बंजारे(23), उरकुरा वार्ड 19 हर्षित विहार कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया।

कवर्धा में सीमेंट बेचने के नाम पर डेढ़ लाख ठगे

कुंडा थाना क्षेत्र के दामापुर में सीमेंट बेचने के नाम पर एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित महेंद्र पिता भिखारी लाल घृतलहरे(35) ग्राम दामापुर का रहने वाला है। गांव में हीं महालक्ष्मी ट्रेडर्स नाम से उसकी बिल्डिंग मटेरियल शॉप है। उसके मोबाइल पर अज्ञात शख्स का कॉल आया था। उसने अपना नाम अभिषेक मिश्रा बताया था। उसने पीड़ित को कॉल कम दाम में सीमेंट बेचने की बात कही। सस्ते में सौदा तय हो गया। सीमेंट लेकर ट्रक रवाना हो गई है। सौदे के मुताबिक सीमेंट के 1.54 लाख रुपए उसके बैंक खाते में ट्रांसफर करने कहा। इस पर पीड़ित ने पैसे ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ट्रक सीमेंट लेकर पहुँचा ही नहीं। पीड़ित की शिकायत पर दामापुर चौकी में आरोपी अभिषेक मिश्रा के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज है।

 

 

 

 

 

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