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राजनांदगांव। प्रार्थी देवेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पिता पहुर सिंग विश्वकर्मा उम्र 38 वर्ष साकिन कुतुलबोड़ भांठागांव थाना लालबाग जिला राजनांदगांव का घटना दिनांक 18.02.2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह द्विव्यांग है अपने तीन पहिया प्लेजर स्कुटी क्र. सी0जी0 08 जी0-1801 से अपने गांव से समाज कल्याण विभाग कलेक्टर परिसर राजनांदगांव पहुंचा कलेक्टर परिसर अंदर समाज कल्याण विभाग जाने के मार्ग पर लगभग 12ः00 से 12ः30 बजे मध्य अज्ञात कार के चालक अपने कार को लापरवाही पूर्वक अचानक तेजगति से रिवर्स करते हुए इसके तीन पहिया स्कुटी के सामने को अपने कार के पीछे से जोरदार ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट करने से यह गिर गया, जिससे बांये पैर के घुटना एवं दाहिने पैर में चोटे आना, एवं स्कुटी प्लेजर क्षतिग्रस्त हो जाना बताया कि रिपोर्ट पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ अपराध क्रमांक 117/24 धारा 279, 337 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया जाकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे आरोपी वाहन चालक के पतासाजी हेतु ,घटना स्थल पहुंच कर घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीव्ही फुटेज को चेक किया गया, फुटेज में मिले क्लु के आधार पर आरोपी कार चालक का पता किया गया जो प्रतीक जैन थाना सिटी कोतवाली जिला दुर्ग (छ0ग0) का होना पाया गया पूछताछ पर जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 07.03.2024 को आरोपी चालक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार व्ही0 डब्ल्यु0 टाइगोन क्र. सी0जी0 07 सी0जे0- 2211 एवं वाहन के कागजात तथा ड्रायविंग लायसेंस को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर जुर्म जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर छोड़ा गया है। प्रार्थी को आई चोट का डाॅक्टरी मुलाहिजा कराया गया, रिपोर्ट में फेक्चर आना लेख किये जाने पर प्रकरण में धारा 338 भादवि0 समाहित किया जाकर आरोपी चालक के खिलाफ अभियोग पत्र तैयार किया किया गया है, शीघ्र न्यायालय पेश किया जावेगा।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना उप निरीक्षक राधेश्याम जुर्री, आरक्षक कुश बघेल व थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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