राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 20.02.2024 को मैं अपने ऑफिस में था और मेरी मो0सा0 क्रमांक सीजी 08-एजे 3328 मेरे किराये के मकान शीतला मंदिर के पास चिखली राजनांदगांव के किनारे खडा था जिसे रिषभ सिंह चोरी कर ले गया है
कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, व क्षेत्र में चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के लिये श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन में राजनांदगांव पुलिस की टीम गठित कर सतत निगरानी रखी जा रही थी इस दौरान मुखबीर सूचना पर दबिश देकर आरोपी रिषभ सिंह राजपूत पिता दिनेश सिंह उम्र 24 साल निवासी ममता नगर बख्तावर चाल थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव को पकडकर पुछताछ किया गया जिसने पहले घटना के संबंध में टालमटोल जवाब दिया
फिर हिकमत अमली से तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुछताछ किये तब आरोपी रिषभ सिंह मो0सा0 क्रमांक सीजी 08-एजे 3328 को चोरी करना स्वीकार करते हुए चोरी किये हुए मो0सा0 को पेश किया जिसे जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 379 भादवि के तहत कार्यवाही कर आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी चिखली उप निरीक्षक नरेश कुमार बंजारे, प्र0आर0 संतोष मिश्रा, अरविंद साहू, म0प्र0आर0 वंदना पटले, बीरबल राजपूत, तामेश्वर भुआर्य का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।


