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राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.02.2024 के रात्रि 02.30 बजे संदिग्ध वाहन का पीछा करते हुए हाईवे पेट्रोलिंग के चालक की सूचना पर संदिग्ध वाहन को एमसीपी लगाकर रोकने की कोशिश करते हए थाना बागनदी के पुलिस आरक्षक शिवचरण मंडावी को संदिग्ध वाहन का चालक अपने पिकअप वाहन को तेज रफ्तार से चलाते हुए जानबूझकर कुचलकर जान से मारने की नीयत से आरक्षक शिवचरण मंडावी के उपर वाहन चढ़ाकर घसीटते हुए देवरी महाराष्ट्र की ओर फरार हो गया। आरक्षक शिवचरण मंडावी को गंभीर चोट आने पर ईलाज के लिए देवरी अस्पताल लेकर गये जहां ईलाज के दौरान आरक्षक का फौत हो गया। जिस पर थाना बागनदी में अपराध कमांक 13/2024 भा.द.वि. की धारा 307,302,34,120B,छ. ग. पशु परि. अधि. धारा 4,6,10 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था । विवेचना दौरान अलग अलग स्थान से पूर्व में 08 आरोपीयो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है l
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग ips के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहूल देव शर्मा व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की सरगर्मी से पतातलाश की जा रही थी।
विवेचना दौरान प्रकरण में संलिप्त आरोपी कैलाश सेलोकर पिता स्व. मुरली सेलोकर उम्र 38 साल निवासी अशोक नगर थाना अड़याल जिला भंडारा महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया। जो पूर्व में गिरफ्तार मामले के मुख्य आरोपी मयूर उर्फ़ मर्डर सावरकर के साथ जप्त आर्टिगा कार से घटना दिनांक 09.02.2024 को पुलिस मूवमेंट की रेकी कर पायलेटिंग करते मवेशियों से भरे पिकअप वाहन को बार्डर पार करा रहा था। आरोपी का पिकअप वाहन क्रमांक MH 31 FC 5081 भी घटना दिनांक को पशु को लोडकर बॉर्डर पर करी । आरोपी द्वारा घटना मे शामिल होना स्वीकार किया है।
आरोपी कैलाश सेलोकर पिता स्व. मुरली सेलोकर उम्र 38 साल निवासी अशोक नगर थाना अड़याल जिला भंडारा महाराष्ट्र आज दिनांक 17.02.24 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। उक्त कार्रवाई में साइबर सेल राजनांदगांव एवम थाना बागनदी स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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