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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थिया सु़श्री बी अनुषा पिता बी0टी0 शर्मा निवासी एल-2 सनसिटी एन एक्स राजनांदगांव शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैक ऑफ इंडिया राजनांदगांव द्वारा दिनांक 17.01.2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी की, आरोपी आदेशराज भावे सिंगल विन्डो आपरेटर ए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजनांदगांव मे शाखा का कर्मचारी के रूप कार्य करते हुए जिस बैंक के खातों में मोबाइल नंबर संलग्न नही था उन ग्राहको के खातो का रकम 23217000 (दो करोड बत्तीस लाख सत्रह हजार ) रूपये अवैधानिक और अनाधिकृत रूप से कपटपूर्वक ग्राहको की जानकारी व सहमति के बिना उनके खाते से अपने खातों में स्वंय के द्वारा खरीदे गये अलग-अलग मोबाईल नंबरो का उपयोग कर अपने बैंक खातो मे ट्रांसफर किया गया जिसमें से कुछ ग्राहको के खातों मे वापस 9915000 (निन्यानबे लाख पंद्रह हजार ) रूपये जमा किया गया। इस प्रकार कुल 13302000 (एक करोड तैतीस लाख दो हजार) रूपये दिनांक 01.12.2022 से 31.12.2023 के मध्य गबन कर अपराधिक न्यासभंग करना बतायी। कि रिपोर्ट पर आरोपी आदेशराज भावे के विरूद्ध थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 48/2023 धारा 409, 420 भादवि0 कायम कर विवेचना मे लिया गया।
अपराध कायमी की जानकारी से तुरंत वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक राजनादगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व मे थाना कोतवाली से तत्काल टीम गठित कर आरोपी के पतासाजी रवाना कर आरोपी आदेशराज भावे पिता देवीदास भावे उम्र 30 साल साकिन ममता नगर गली नं0 07 वार्ड नं0 18 राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ0ग0 के निवास स्थान भेजा गया जहा न मिलने पर, मुखबीर की सूचना पर 15 घंटे के भीतर आरोपी को रायपुर से हिरासत मे लेकर थाना लाया गया, पूछताछ पर आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आज दिनांक 18.01.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही मेंं थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक, धनीराम नारंगे, प्र0आर0 जी सिरिल, प्रख्यात जैन, रंजीत चौरसिया, एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।

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