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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी प्रदीप बाम्बेसर पिता स्व सुन्दरलाल बाम्बेसर उम्र 40 साल साकिन केशर नगर अटलआवास राजनांदगाॅव का दिनांक 07.07.2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि रूपेश महानंद एवं बिट्टु सोलंकी आये दिन शराब पीने के लिए पैसे की मांग करता है नही देने पर जान से मारने की धमकी देते रहता है। आज दिनांक 07.7.2023 को जीएसटी आफिस राजनांदगाॅव के पास अपने पान ठेला में था कि शाम 18ः30 बजे 16 खोली स्टेशन पारा राजनांदगाॅव निवासी रूपेश महानंद एवं बिट्टु सोलंकी मेरे पान ठेला में आकर मुझे शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा पैसा नही देने पर दोनो ने माॅ बहन की गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देकर अपने हाथ में रखे धारदार चाकु से मेरे गर्दन के पास 2-3 बार लहराते हुए जान से मारने की कोशिश करने लगा तब यहाॅ अपने आप को किसी तरह से बचाया दोनो ने पान ठेला के अंदर घुसकर गाली गलौच करते हुए पान ठेला में रखे समान को बिखेर देना बताया। कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 504/23 धारा 294,506,327,34 भादवि0 25,27 आम्र्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर आरोपियों के पतासाजी हेतू थाने से तत्काल बल लगाया गया जो आज दिनांक 8.07.2023 को आरोपी रूपेश महानंद पिता ताराचंद महानंद उम्र 33 साल साकिन 16 खोली स्टेशन पारा राजनांदगाॅव एवं बिट्टु सोलंकी पिता कमलेश सोलंकी उम्र 30 साल साकिन 16 खोली स्टेशन पारा राजनांदगाॅव को घेराबंदी कर पकडे आरोपियों से 01 लोहे का धारदार चाकु जप्त कर गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी0 एमन साहू, सउनि उदय सिंह चंदेल, सउनि अनिल यादव, एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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