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राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सुनील कुमार भागवत निवासी रामकृष्णर विधि डायग्नोस्टिक के पीछे राजनांदगांव ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 09.05.2013 के प्रात: 06:00 बजे अपनी पत्नी एवं दोनो बच्चों के साथ तीर्थ यात्रा पर केदारनाथ गया था। दिनांक 17.05.2003 को शाम करीबन 07:00 बजे प्रार्थी अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा से वापस अपने घर लौटा तो देखा कि इसके घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था घर के भीतर जाकर देखा सारे कमरों के सामान अस्त व्यस्त थे। आलमारी में रखे नये एवं पुराने सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी को कोई अज्ञात चोर चोरी कर से गया है कि रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 238/2023 धारा 380, 457 भादवि कायम कर विवेचना में लिया मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा के निर्देश एवं अतिरिक् पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक शिव प्रसाद चंद्रा के नेतृत्व में थाना स्तर में टिम गठित कर कार्यवाही हेतु लगाया गया था गठित टीम के द्वारा चौक चौराहों के सीसीटीवी कैमरों में मिले फुटेज के अवलोकन पर 02 संदेहियों की गतिविधियां संदेहास्पद लगने एवं मुखबीर से पता तलाश किया गया। जिसके आधार पर संदेही अनवर खान निवासी पांडे पारा नेवई जिला दुर्ग को घेराबंदी कर पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ पर गुमराह करता रहा किन्तु सतत तथ्यात्मक पूछताछ करने पर अपने साथी असगर खान निवासी तालापारा सिविल लाईन जिला बिलासपुर के साथ मिलकर थाना बसंतपुर के रामकृष्ण नगर में दिनांक 13 एवं 14 गई 2023 के दरमियानी रात एवं थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत केशर नगर 15 एवं 16 अप्रैल 2023 को सूने मकान में नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। चोरी किये गये सोने चांदी के जेवरात को आपस में बांट लेना कुछ जेवरात को अपने पास रखे होना और कुछ जेवरात को अपने साथी असगर के पास होना बताया। आरोपियों के निशांदेही पर चोरी गये सोने, चांदी के जेवरात एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल जुमला किमती 4,50,000 रुपये को बरामद कर जप्त किया है। आरोपीगण अनवर खान पिता इक़बाल उम्र 53 साल निवासी पांडे पारा थाना नेवई जिला दुर्ग एवं असगर खान पिता स्व. अजीज खान उम्र 67 साल निवासी तालापारा थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर को थाना बसंतपुर के अपराध क्रमांक 238/23 धारा 457. 380 भादवि एवं थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 288/23 धारा 457,350 भादवि के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायत ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा जाता है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिव प्रसाद, चंद्रा रक्षित निरीक्षक भूपेन्द्र गुप्ता, उप निरी0 हेमवंत चंद्राकर, प्र० संभुनाथ द्विवेदी, बसंतराव , आरक्षक प्रवीण मेश्राम,विभाष राजपूत, हमलेश रात्रे का सराहनीय योगदान रहा।

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