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ग्राम पंचायतों का अभिलेख नही देने के कारण 4 ग्राम पंचायतों के सचिव तत्काल प्रभाव से निलंबित

छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम के तहत हुई कार्यवाही

कवर्धा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संदीप कुमार अग्रवाल ने कार्यों के दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं स्वेच्छाचारित के कारण नंदकुमार चंद्रवंशी सचिव ग्राम पंचायत लालपुर जनपद कवर्धा, प्रदीप धुर्वे सचिव ग्राम पंचायत समनापुर जनपद बोडला, तोरणदास मल्होत्रा सचिव ग्राम पंचायत सूरजपुरा जंगल जनपद सहसपुर लोहारा एवं दालचंद मानिकपुरी सचिव ग्राम पंचायत भेलकी जनपद पंडरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इस संबंध में बताया गया कि उक्त सचिव 16 मार्च 2023 से हड़ताल पर थे। बार–बार निर्देशित करने के बाद भी पंचायत का अभिलेख प्रदान नहीं कर रहे थे। जिसके कारण कबीरधाम जिले के चार ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। निर्देश के बाद भी 14 एवं 15 वे वित्त का ऑनलाइन ऑडिट नहीं कराने एवं जी.पी.डी.पी वर्ष (2023-24) का निर्माण नहीं करने एवं दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं स्वेच्छाचारित के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन करने की कार्यवाही की गई है।
सीईओ जिला पंचायत ने निलंबित करते हुए सभी सचिवों का मुख्यालय संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय निर्धारित किया है तथा निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। ज्ञात हो कि ग्राम पंचायत सचिवों के हड़ताल में चले जाने से कार्य प्रभावित हो रहे थे। उक्त सचिवों को बार-बार निर्देशित करते हुए अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा निर्देशों की अवहेलना की जा रही थी जिसके कारण इनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई।

By Rupesh Mahobiya

Bureau Chief kawardha

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