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राजनांदगांव 13 अप्रैल 2023। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता देने की योजना प्रारंभ की गई हैं। योजनांतर्गत आवेदक सीधे वेबसाईट www.berojgaribhatta.cg.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन के उपरांत सत्यापन के लिए जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में एवं नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में सत्यापन दल बनाए गए हैं। जहां आवेदक के ऑनलाईन आवेदन फार्म का सत्यापन कर बेरोजगारी भत्ता की पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। ऑनलाईन के लिए आवेदक स्वयं के मोबाईल, कम्प्यूटर अथवा सुविधा अनुसार किसी भी च्वाईस सेंटर से आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता हेतु पोर्टल में आवेदन करने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम अपना मोबाईल नंबर प्रविष्ट करना होगा तथा मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की प्रविष्टि सत्यापन के लिए करना होगा। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को पोर्टल में लॉग-इन हेतु पासवर्ड बनाना होगा। पंजीकृत मोबाईल नंबर एवं पासवर्ड के आधार पर बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में आवेदन के लिये लॉग-इन करना होगा। जो आवेदक अपनी अर्हताएं पूर्ण करते हैं। ऐसे आवेदक छत्तीसगढ़ शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 का लाभ ले सकते हैं ।
बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। जिसके लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन किये जाने वाले वर्ष की 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। छत्तीसगढ़ के किसी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। अर्थात 1 अप्रैल 2021 के पूर्व 12वीं उत्तीर्ण का पंजीयन आवश्यक हैं। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रूपए से अधिक न हो। आय प्रमाण-पत्र हेतु तहसीलदार अथवा उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ एवं आवेदन तिथि से 1 वर्ष के भीतर का बना होना आवश्यक हैं।

By Amitesh Sonkar

Sub editor

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